सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: घरेलू हिंसा की घटनाओं में ठोस सबूत जरूरी

The CSR Journal Magazine
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक पत्नि द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज घरेलू हिंसा के मामले को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यदि घरेलू हिंसा के मामलों में परिवार के सदस्यों पर ठोस आरोप नहीं होते, तो ऐसे मामलों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए।

₹170 करोड़ की मांग अनसुनी

इस मामले में महिला ने 170 करोड़ रुपए की सम्पत्ति, जिसमें 120 करोड़ की ज्वेलरी और 50 करोड़ के गोल्ड बिस्किट शामिल थे, का दावा किया था। लेकिन अदालत ने उसके दावों को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना सबूतों के आरोपों की सुनवाई करना परिवार की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है।

पुणे में छात्रा की संदिग्ध मौत

पुणे के मुलशी तहसील में एक संगीत छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला है। मृतक की पहचान रेनुका लिखिते के रूप में हुई है। वह इंदौर की निवासी थी और पोस्टग्रेजुएशन कर रही थी। पुलिस ने कहा कि कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

दिल्ली में ईडी की कार्रवाई जारी

दिल्ली की एक अदालत ने I-PAC के निदेशक विनेश चंदेल को 10 दिन की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। ईडी ने आरोप लगाए हैं कि चंदेल की भूमिका कथित मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डायवर्जन में सक्रिय रही है। अदालत ने जांच के दौरान सबूतों को मिटाने की कोशिश के आरोपों की भी पुष्टि की है।

दिल्ली हाईकोर्ट का मानवीय फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कैदियों ने अपने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का एक-तिहाई या आधा समय जेल में बिता लिया है, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। यह फैसला पुलिस और न्यायिक प्रणाली की कार्यप्रणाली पर गहरा सवाल उठाता है।

न्याय प्रणाली की विफलता पर चिंता

जस्टिस गिरीश कठपालिया की पीठ ने विशेष रूप से इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि पहली बार अपराध करने वाले कई आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं। इस मामले में आरोपी पर धोखाधड़ी करने का आरोप था और अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए विभिन्न सबूतों की पेशकश की थी।

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