हिम्मती महिला की कहानी: मुस्लिम नाम के कारण घर नहीं मिल रहा, हाईकोर्ट में की याचिका

The CSR Journal Magazine
गुजरात के वडोदरा की 66 साल की एक महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि शादी के बाद अपनाया मुस्लिम नाम उनके लिए गैर-मुस्लिम इलाकों में आवास प्राप्त करने में बाधा बन गया है। महिला ने यह याचिका अपने ईसाई नाम को दोबारा अपनाने के लिए की है। उनका कहना है कि इस समस्या के चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकारी नोटिस: न्यायालय की सुनवाई में नया मोड़

हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस निरजर देसाई की बेंच ने पूछा है कि महिला के नाम परिवर्तन के अनुरोध को सरकारी गजट में क्यों नहीं प्रकाशित किया गया। कोर्ट ने अधिकारियों से 27 अगस्त तक जवाब मांगा है।

गृहस्थी की नई राह: नाम परिवर्तन की चाह

महिला, जो एक केंद्र सरकार की सेवानिवृत्त कर्मचारी और विधवा हैं, ने मुस्लिम पुरुष से शादी करने के बाद अपना नाम बदल लिया था। उनके पति का निधन 2021 में हुआ था, जिसके बाद वे अपने मायके और पुराने पारिवारिक संबंधों से फिर से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं।

डिफिकल्टीज इन हाउसिंग: नाम के कारण परेशानी

महिला का कहना है कि मुस्लिम नाम के कारण उन्हें वडोदरा के गैर-मुस्लिम इलाकों में किराए पर मकान प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। उनके वकील रुषभ शाह का कहना है कि यह समस्या महिला को अपने ईसाई नाम को फिर से अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।

आवश्यकता का सम्मान: नाम बदलने की अपील

महिला के वकील ने बताया कि अधिकारियों ने सरकारी राजपत्र में नाम परिवर्तन की मांग को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने यह कहते हुए खारिज किया कि तलाक का आदेश न होने के कारण वो अपना नाम नहीं बदल सकतीं।

महिला ने याचिका में क्या लिखा?

महिला ने अपनी याचिका में स्पष्ट किया है कि नाम परिवर्तन का उद्देश्य किसी भी सिविल या आपराधिक दायित्व से बचना नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से सामाजिक परिस्थितियों के कारण किया गया है। उन्होंने बताया कि वे अपने पति का घर छोड़ चुकी हैं और अब अपनी पहचान को फिर से पाना चाहती हैं।

कोर्ट की सक्रियता: अगली सुनवाई की तैयारी

सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त हलफनामा मांगा। महिला के वकील ने इसमें विस्तार से बताया कि उन्हें गैर-मुस्लिम इलाके में आवास प्राप्त करने में किस तरह की कठिनाई हो रही है। कोर्ट ने इसके आधार पर राज्य सरकार समेत अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

Latest News

Popular Videos