तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विदेशी नागरिकों ने डाले अवैध वोट, पुलिस ने 10 को किया गिरफ्तार

The CSR Journal Magazine
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक चिंताजनक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 23 अप्रैल को हुए चुनाव में विदेशी नागरिकों द्वारा अवैध वोट डालने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी तब हुई जब चुनाव आयोग ने मतदान में धोखे से वोट डालने के आरोपों की जांच के आदेश दिए।

पुलिस की सतर्कता से खुलासा

पुलिस ने बताया कि जब विदेशी नागरिक एक फ्लाइट में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी अधिकारियों ने उनके तर्जनी उंगलियों पर मिट न सकने वाली स्याही देखी। यह देखकर पुलिस को सूचित किया गया और मामला गंभीरता से लिया गया। जांच के बाद, 10 लोगों को अवैध मतदान के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार नागरिक कौन थे?

चेन्नई पुलिस ने जानकारी दी कि ये विदेशी नागरिक श्रीलंका, ब्रिटेन और कनाडा के थे। उन्हें चेन्नई और मदुरै हवाई अड्डों पर मामलों में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि इन लोगों ने वोट डालने के लिए जाली भारतीय पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया था।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश

पुलिस अधिकारी के अनुसार, चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक विदेश में रहने वाला मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं मिली हो। जिन लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। इससे यह साफ होता है कि जो नागरिक भारतीय चुनावों में भाग देने के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें किसी भी सुरक्षा प्रणाली से बाहर रखना आवश्यक है।

NRI क्या वोट डाल सकते हैं?

अधिकारियों ने बताया कि अनिवासी भारतीय (NRI) ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम’ की धारा 20A के तहत वोट डालने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। उन्हें मतदान केंद्र पर अपना मूल भारतीय पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि केवल सही नागरिकता के धारी भारतीय नागरिक ही मतदान कर सकें।

कानूनी कार्रवाई की तैयारी

पुलिस ने इस मामले में सेंट्रल क्राइम ब्रांच के तहत केस दर्ज कर लिए हैं और जांच चल रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसे धोखधड़ी की घटनाएं न हो सकें। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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