अगर आपने ITR की डेडलाइन मिस की है, तो धारा 119 के तहत टीडीएस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

The CSR Journal Magazine

मिस हो गई ITR की डेडलाइन? इस तरकीब से वापस पाएं अपना TDS रिफंड! 

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि (डेडलाइन) चूक गए हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 119(2)(b) के तहत आप टीडीएस (TDS) रिफंड के लिए देरी से भी आवेदन कर सकते हैं।इस प्रक्रिया को ‘कंडोनेशन ऑफ डिले’ (Condonation of Delay) यानी देरी की माफी के लिए आवेदन करना कहा जाता है।

क्या है ITR की डेडलाइन?

आयकर रिटर्न (ITR) की डेडलाइन हर साल निश्चित होती है। अगर आपने इस साल की डेडलाइन को मिस कर दिया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लोग यह सोचते हैं कि अपडेटेड ITR भरकर वे अपने टीडीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं। लेकिन जो नियम हैं, उनके अनुसार यह संभव नहीं है।

TDS रिफंड का तरीका जानिए

अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि अपडेटेड आईटीआर के माध्यम से वे अपने टीडीएस रिफंड का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। आपको जानना जरूरी है कि आपकी मेहनत से कमाई गई राशि आपसे किसी ना किसी रूप में वापस मिलनी चाहिए। ऐसे में एक खास नियम है जो आपको मदद कर सकता है।

क्या है वह खास नियम?

इस नियम के तहत, यदि आपने अपनी आईटीआर की डेडलाइन मिस कर दी है, तो आप अभी भी कटा हुआ टीडीएस वापस पा सकते हैं। भारतीय आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, धारा 119 के अंतर्गत आप अपने टीडीएस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको केवल आवश्यक दस्तावेज और सही जानकारी एकत्रित करनी होगी।

नियम और वैध कारण

आपको यह साबित करना होगा कि देरी किसी वास्तविक कठिनाई या आपके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों (जैसे गंभीर बीमारी या दुर्घटना) के कारण हुई थी। आप संबंधित असेसमेंट ईयर (Assessment Year) की समाप्ति से 6 साल के भीतर ही इस माफी के लिए आवेदन कर सकते हैं। देरी से रिफंड का दावा करने पर आपको उस अवधि के लिए रिफंड पर कोई ब्याज (Interest) नहीं दिया जाएगा।

आवेदन की अथॉरिटी

रिफंड की रकम के आधार पर आपको अलग-अलग अधिकारियों के पास आवेदन करना होता है-
₹10 लाख तक: प्रिंसिपल कमिश्नर (Prisncipal CIT) या कमिश्नर (CIT)
₹10 लाख से ₹50 लाख तक: चीफ कमिश्नर (Chief CIT) या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर (Pr. CCIT)
₹50 लाख से अधिक: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)

आवेदन कैसे करें?

यदि आप टीडीएस रिफंड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो पहले आपको कुछ दस्तावेज इकट्ठा करने होंगे। इसमें आपके पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और अन्य आवश्यक वित्तीय जानकारी शामिल है। इसके बाद, आप अपने क्षेत्रीय आयकर कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल है और आपको इसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax Portal) पर लॉगिन करें।
‘Services’ टैब में जाकर ‘Condonation Request’ को चुनें।
‘Delay in submission of application of refund’ का विकल्प चुनें।
अपना कारण दर्ज करें, सहायक दस्तावेज (Medical Certificate आदि) अपलोड करें और सबमिट करें।
यदि विभाग आपके कारण से संतुष्ट होता है, तो आपकी याचिका स्वीकार कर ली जाएगी और आप अपना पुराना ITR दाखिल करके टीडीएस रिफंड प्राप्त कर सकेंगे।

कब होगी आपके पैसे की वापसी?

टीडीएस रिफंड की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। आमतौर पर, जब आप आवेदन करते हैं, तो आयकर विभाग इसे जांचता है और कुछ समय बाद ही आपके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाती है। सुनिश्चित करें कि आपके बैंक विवरण सही हों।

क्या करें अगर आपका आवेदन अस्वीकार हो जाए?

अगर आपका रिफंड आवेदन अस्वीकार हो गया है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको अस्वीकृति का कारण जानना होगा और उसके अनुसार कार्यवाही करनी होगी। यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही और पूर्ण हों।

सही जानकारी का अधिकार

ITR की डेडलाइन मिस करना आम बात है, लेकिन यह आपके अधिकारों को सीमित नहीं करता। अगर आपने टीडीएस कटवाया है, तो आप उसे वापस पाने का हक रखते हैं। जरूरी है कि आप सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें और अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग करें।

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