फुटपाथ पर चलना अब होगा बुनियादी अधिकार, Supreme Court का अहम फैसला

The CSR Journal Magazine
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार सभी नागरिकों का बुनियादी अधिकार है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चंदुरकर की बेंच ने इस मामले में स्पष्ट किया कि पैदल चलने वालों को मोटर गाड़ियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले में फुटपाथ को सुरक्षित करना, सभी के लिए अपने अधिकारों को समझने और उपयोग करने में सहायक होगा।

संविधान के आर्टिकल्स का किया उल्लेख

कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया कि यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 19 (1) (d) के तहत गारंटी की गई स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसके साथ ही, आर्टिकल 21, जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, का भी इस फैसले में उल्लेख किया गया। बेनच ने कहा कि जब सड़कें बनी हैं, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वे पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित और ठीक से मेंटेन किए गए फुटपाथ प्रदान करें।

एक दुर्घटना के मामले से उठी थी बात

यह फैसला एक दुखद दुर्घटना के मामले में आया, जिसमें एक पिता ने अपने पांच साल के बेटे को खो दिया था। इस घटना के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई मुआवजे की रकम को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा कर 11,44,628 रुपए करने का आदेश दिया। यह राशि पिता ने अपने बेटे की मौत के बाद मांगी थी। उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर रद्द कर दिया।

मामले की विस्तृत सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सरकार के लिए एक सख्त संदेश है कि ड्राइवरों को पैदल चलने वालों की समस्याओं को समझना होगा। इस निर्णय ने सड़क सुरक्षा के मामलों में एक नई दिशा दी है। कोर्ट ने कहा कि जरूरी है कि सड़क बनाते समय पैदल चलने वालों के लिए उचित व्यवस्था की जाए। इस फैसले से न केवल सड़कें सुरक्षित होंगी, बल्कि पैदल चलने वालों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता मिलेगी।

अगले कदम क्या होंगे?

अब इस फैसले के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर नजर रखा जाएगा कि वे फुटपाथों की स्थिति को कैसे बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। अगर फिर से इस अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश एक तरह से उन सभी लोगों के लिए आशा की किरण है जो पैदल चलते हैं और सड़क पर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं।

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