जवानी में किया अपराध, बुढ़ापे में मिली सजा, 85 साल के बुजुर्ग को 3 साल की जेल

The CSR Journal Magazine
एक 85 साल के बुजुर्ग दीपा राय को जिले की अदालत ने 34 साल पुराने मामलों में सजा सुनाई है। जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने चार दोषियों को 10-10 साल की सजा दी है, जबकि दीपा राय को उनकी उम्र को देखते हुए 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। हालाँकि, बुजुर्ग को अंतरिम जमानत मिल गई है। यह मामला तब का है जब दीपा राय खुद से चल भी नहीं सकते हैं।

पुराने केस का नया मोड़

यह मामला 10 नवंबर 1992 को जुरावनपुर गांव में घटित एक हत्या के प्रयास से जुड़ा है। इस घटना में घर के बाहर बैठे दंपति पर फायरिंग की गई थी। पुलिस ने मार्च 1993 में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन इस मामले में सुनवाई काफी लंबी रही। मामले में चार आरोपियों की बीते तीन दशकों में मौत भी हो चुकी है।

सजा सुनाने का क्रम

अतिरिक्त लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खान ने जानकारी दी है कि कोर्ट द्वारा दी गई यह सजा भारतीय दंड संहिता के तहत दी गई है, जिसमें धारा 148 और 307 शामिल हैं। दीpa राय के साथ-साथ जगदीश राय, नागदेव राय, नरेश राय और नकेश्वर राय को भी सजा सुनाई गई है। सभी दोषियों को 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

आगे की प्रक्रिया

कोर्ट ने सभी आरोपियों के लिए सजा का स्तर निर्धारित किया था। अदालत ने 26 मार्च को सजा सुनाने की तारीख तय की थी, और उस दिन सभी को दोषी करार दे दिया गया था। इसके बाद, सजा की घोषणा करते समय दीपा राय की उम्र को ध्यान में रखा गया और उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

सामाजिक प्रतिक्रिया

इस मामले ने क्षेत्र में कई सवाल उठाए हैं, खासकर दीपा राय की उम्र को देखते हुए। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या अदालत की यह कार्रवाई उचित है। गैर-सरकारी संगठनों ने भी इस बारे में अपने विचार साझा करना शुरू कर दिया है। स्थानीय समुदाय में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया देखी जा रही है।

अपराध की गंभीरता

यह घटना बताती है कि कानून की नजर में उम्र का कोई मायने नहीं है। भारतीय दंड संहिता के तहत किए गए अपराधों की गंभीरता को देखते हुए सजा दी गई है। न्यायालय ने सभी दोषियों को अपने किए की सजा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि कानून सभी के लिए समान है।

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