Supreme Court का बड़ा फैसला: 15 साल की नाबालिग को अबॉर्शन की अनुमति

The CSR Journal Magazine
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में 15 साल की नाबालिग लड़की को, जो सात महीने से प्रेग्नेंट है, मेडिकल टर्मिनेशन यानी अबॉर्शन की इजाजत दी है। इस फैसले में अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महिला की इच्छा सबसे जरूरी होती है। नाबालिग को उसकी इच्छा के खिलाफ प्रेग्नेंसी जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट के न्यायाधीशों ने क्या कहा?

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने इस निर्णय में कहा कि यदि किसी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ प्रेग्नेंसी जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह उसके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। इसलिए अदालत ने कहा कि नाबालिग की इच्छा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मेडिकल रिपोर्ट का हवाला

सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि इस स्टेज पर अबॉर्शन मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चा गोद लेने का ऑप्शन मौजूद है। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी बताया कि गोद देने का विकल्प किसी महिला को जबरन बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करने का आधार नहीं हो सकता।

प्रजनन से जुड़ी स्वतंत्रता का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रजनन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता बल्कि गरिमा का हिस्सा है। अदालत ने यह भी चिन्ता व्यक्त की कि यदि ऐसे मामलों में राहत नहीं दी गई, तो महिलाओं को अवैध और असुरक्षित गर्भपात का सहारा लेना पड़ सकता है, जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।

AIIMS में सुरक्षित प्रक्रिया का भरोसा

अदालत ने निर्देश दिया कि नाबालिग का गर्भपात दिल्ली के AIIMS में सभी आवश्यक मेडिकल सावधानियों के साथ किया जाए। इस निर्णय से नाबालिग लड़कियों को उनके स्वास्थ्य और इच्छाओं के प्रति संवेदनशीलता का अहसास हुआ है। यह मामला ना केवल कानूनी दृष्टिकोन से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक रूप से भी एक नया संदेश देता है।

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