26 साल पुराने मामले में CBI के जॉइंट डायरेक्टर दोषी ठहराए गए

The CSR Journal Magazine
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मामले में CBI के दो वरिष्ठ अधिकारियों को दोषी करार दिया है। यह मामला 2000 में भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के एक अधिकारी के घर पर छापेमारी का है, जिसमें अधिकारियों ने हद से ज्यादा शक्ति का प्रयोग किया। ऐसे में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह पूरी कार्रवाई एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य उस समय के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश को रद्द करना था।

गिरफ्तारी का विवादित मामला

न्यायिक मजिस्ट्रेट शशांक नंदन भट्ट ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी वीके पांडे और रमनीश के खिलाफ सुनवाई की। इस मामले में, आरोपी अधिकारियों ने 19 अक्टूबर 2000 को छापेमारी के दौरान अत्यधिक हथकंडे अपनाए। यह पाया गया कि उनका मुख्य लक्ष्य आईआरएस अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल के निलंबन की समीक्षा से जुड़े आदेशों को नष्ट करना था। अदालत ने इन अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।

CBI में पद के विवाद

रमनीश गीर, जो वर्तमान में गुवाहाटी में CBI के जॉइंट डायरेक्टर के पद पर हैं, पहले पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर तैनात थे जब यह छापेमारी हुई थी। 1994 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था। अब उनकी भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि न्यायालय ने उन्हें और उनके सहयोगी को दोषी करार दिया है।

अन्य आरोपों का समावेश

तीस हजारी कोर्ट ने इन अधिकारियों को चोट पहुंचाने, उपद्रव करने, आपराधिक अतिक्रमण करने और सामान्य इरादे से किए गए कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। शिकायतकर्ता अशोक कुमार अग्रवाल, जो 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और उस समय दिल्ली जोन में प्रवर्तन उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे, को CBI के दोनों मामलों में बरी कर दिया गया है।

कानूनी कार्रवाई का नया मोड़

कोर्ट के इस फैसले ने कई वर्षों से चल रहे इस मामले को नया मोड़ दिया है। CBI और उसके अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए, अब समाज में बड़े पैमाने पर इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। क्या इन अधिकारियों को सजा मिलना, CBI में सुधार की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम होगा? यह एक विचारणीय विषय है।

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