Supreme Court ने अदालतों में AI के इस्तेमाल के लिए जारी किया ड्राफ्ट रेगुलशन, सुझाव 20 जून तक मांगे

The CSR Journal Magazine
सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग के लिए नए नियमों के मसौदे की घोषणा की है। इस ड्राफ्ट के अनुसार, AI को केवल सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और यह न्यायाधीशों की भूमिका नहीं ले सकता। इसका मतलब है कि मानव निर्णय और न्यायिक अधिकार हमेशा से ही न्यायाधीश के पास रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने “रेगुलशन्स फॉर यूज़ ऑफ AI इन कोर्ट 2026” नाम का ड्राफ्ट जारी किया है।

जजों की कमिटी और सुझाव की प्रक्रिया

इस ड्राफ्ट को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली कमिटी ने तैयार किया है। इसमें जस्टिस संजीव सचदेवा, राजा विजयराघवन वी., अनूप चितकारा और सूरज गोविंदराज भी शामिल हैं। कमिटी ने सभी हितधारकों और आम जनता से 20 जून तक सुझाव मांगें हैं। ऐसे में लोग अपने विचार और सुझाव इन नियमों से संबंधित दे सकते हैं।

न्यायिक प्रक्रिया में मानवता की प्राथमिकता

जारी ड्राफ्ट में कहा गया है कि कोर्ट की प्रक्रियाओं में उपयोग होने वाले AI सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि वे निष्पक्षता को बढ़ावा दें और भेदभाव से बचें। ड्राफ्ट में उन उपायों का जिक्र किया गया है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि AI का कोई भी सिस्टम जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता, भाषा और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा नहीं देगा।

कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा

विशेष रूप से कमजोर तबकों जैसे महिलाओं, बच्चों, विकलांग जन, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ध्यान रखना इस ड्राफ्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य इन वर्गों के हितों को सुरक्षित रखना है। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि AI सिस्टम को लागू करने से पहले उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

भविष्य की न्यायिक प्रक्रिया

इस ड्राफ्ट से यह साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट तकनीकी बदलावों को अपनाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वे मानव अधिकारों और न्याय के सिद्धांतों का पालन करें। AI का यहाँ उपयोग मानव निर्णय की सहायक भूमिका में होगा न कि प्रतिस्थापन के रूप में। अदालतों की प्रक्रियाओं में AI का स्थान एक नई दिशा में कदम बढ़ाने वाला है।

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