सुप्रीम कोर्ट ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में CBI जांच की मांग ठुकराई, हाई कोर्ट जाने की सलाह दी

The CSR Journal Magazine
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में CBI जांच की मांग को ठुकरा दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की वेकेशन बेंच ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वह इस मामले में उच्च न्यायालय का रास्ता अपनाएं। याचिकाकर्ता की ओर से वकील विशाल तिवारी ने कहा था कि पूरी प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है।

गैरकानूनी कार्रवाई का आरोप

विशाल तिवारी ने याचिका में आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से गैरकानूनी थी। उनका कहना था कि इस प्रकार के मामलों में लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि ऐसे मुद्दों की जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए।

आगे की कानूनी लड़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जाने की सलाह दी, जहां याचिकाकर्ता अपनी बात रख सकेगा। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि पूरे मामले की जांच एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के अंदाज में करवाई जाए। ऐसे मामलों की गंभीरता को देखते हुए यह सिफारिश की गई।

अन्य मामलों का जिक्र

विशाल तिवारी ने अदालत में बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह के कई मामले लंबित हैं, ताकि कानून के शासन की सुरक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि इस मामले में CBI जांच जरूरी है। इसके चलते समाज में विश्वास की कमी हो रही है।

क्या है भरत तिवारी मामला?

इस मामले में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर शामिल है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप हैं। याचिकाकर्ता का मानना है कि इस मामले की सही और निष्पक्ष तरीके से जांच न होने से अन्य लोग भी कानून के प्रति असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

आगे की कार्रवाई का इंतजार

अब याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेगा। इस पर प्रदेश में राजनीतिक हलचल भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मामला संवेदनशील हो चुका है। मामले पर किसी भी प्रकार की औपचारिकता अब उच्च न्यायालय में ही पूरी की जाएगी।

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