प्राइवेट नौकरी करते हैं? जानिए हर महीने कितनी तारीख तक मिल जानी चाहिए सैलरी

The CSR Journal Magazine
देश में करोड़ों लोग प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं। कई बार कर्मचारियों की शिकायत होती है कि उन्हें समय पर सैलरी नहीं मिलती। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कानून के मुताबिक कंपनी को हर महीने किस तारीख तक कर्मचारियों की सैलरी देनी होती है। Payment of Wages Act और नए Labour Code के तहत कंपनियों के लिए सैलरी देने के नियम तय किए गए हैं।

7 तारीख तक आ जानी चाहिए सैलरी

अगर किसी कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी काम करते हैं, तो कंपनी को पिछले महीने की सैलरी अगले महीने की 7 तारीख तक कर्मचारियों के बैंक खाते में भेजनी होती है। यानी अगर आपने जून महीने में काम किया है, तो उसकी सैलरी 7 जुलाई तक मिल जानी चाहिए।

बड़ी कंपनियों के लिए अलग नियम

जिन कंपनियों में 1000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें सैलरी देने के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिलता है। ऐसी कंपनियां अगले महीने की 10 तारीख तक कर्मचारियों को वेतन दे सकती हैं।

अगर सैलरी वाले दिन छुट्टी हो तो क्या होगा?

अगर सैलरी की तय तारीख रविवार या किसी सरकारी अवकाश के दिन पड़ती है, तो कंपनी को कर्मचारियों के खाते में उससे पहले वाले कार्य दिवस पर सैलरी जमा करनी चाहिए। यानी छुट्टी का बहाना बनाकर सैलरी में देरी नहीं की जा सकती।

नौकरी छोड़ने पर कब मिलेगा फुल एंड फाइनल?

अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या कंपनी उसे नौकरी से निकाल देती है, तो नए श्रम नियमों के अनुसार दो कार्य दिवस (2 Working Days) के भीतर उसका Full and Final Settlement पूरा किया जाना चाहिए। इसमें बकाया सैलरी, छुट्टियों का पैसा, बोनस (यदि लागू हो) और अन्य देय भुगतान शामिल होते हैं।

कर्मचारियों को अपने अधिकार जानना जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अपने वेतन और श्रम कानून से जुड़े अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। समय पर सैलरी मिलना कर्मचारी का अधिकार है और कंपनियों को तय नियमों का पालन करना चाहिए।

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