Maharashtra Transgender Self Employment Scheme: महाराष्ट्र में ट्रांसजेंडर के स्वरोजगार के लिए मिलेगा ₹2 लाख तक का कर्ज

The CSR Journal Magazine
Maharashtra Transgender Self Employment Scheme: महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बीज पूंजी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पात्र ट्रांसजेंडर लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 25 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता दी जाएगी।

Maharashtra Transgender Self Employment Scheme: छोटे कारोबार शुरू करने में मिलेगी मदद

सरकार का उद्देश्य ट्रांसजेंडर लोगों को रोजगार के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर देना है। योजना के जरिए कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण के साथ छोटे उद्योग और माइक्रो बिजनेस शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।

Maharashtra Transgender Self Employment Scheme: तीन तरह की लोन योजना

इस योजना में तीन श्रेणियों में आर्थिक सहायता दी जाएगी। लघु कर्ज योजना में 25 हजार रुपये तक, मध्यम कर्ज योजना में 50 हजार रुपये तक और दीर्घ कर्ज योजना में 2 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। योजना में राशि का 5 प्रतिशत लाभार्थी का हिस्सा होगा, जबकि 45 प्रतिशत सरकार की सब्सिडी और 50 प्रतिशत बैंक कर्ज के रूप में दिया जाएगा। समय पर कर्ज चुकाने वाले लाभार्थियों को 3 प्रतिशत ब्याज में छूट भी मिलेगी।

बिना जमानत मिलेगा कर्ज

इस योजना की खास बात यह है कि लाभार्थी को जमानतदार या संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। इससे उन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी, जिन्हें बैंक से सामान्य तौर पर लोन लेने में परेशानी आती है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का महाराष्ट्र का कम से कम 10 साल का निवासी होना जरूरी है। उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ट्रांसजेंडर पहचान पत्र होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह व्यवसाय करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक ने पहले किसी अन्य बीज पूंजी योजना का लाभ नहीं लिया हो। अगर आवेदक को किसी विशेष व्यवसाय का कौशल आता है तो आवेदन में उसका उल्लेख करना होगा।

इन कारोबारों के लिए मिलेगी मदद

सरकार की इस योजना से सब्जी स्टॉल, चाय-नाश्ता सेंटर, फ्रूट स्टॉल, जनरल स्टोर, स्टेशनरी दुकान, मोबाइल शॉप, ब्यूटी पार्लर, सलून, बेकरी, जूस सेंटर, लॉन्ड्री, मसाला निर्माण, पापड़ या वेफर्स निर्माण जैसे कारोबार शुरू किए जा सकते हैं। इसके अलावा प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, एसी, मोबाइल और घरेलू उपकरणों की मरम्मत, चिकन-मछली बिक्री केंद्र, मिनी मालवाहक टेंपो जैसे व्यवसायों के लिए भी कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन के साथ महाराष्ट्र में 10 साल के निवास का प्रमाण, ट्रांसजेंडर पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, व्यवसाय की जगह का प्रमाण, मशीनरी या सामान का कोटेशन और जरूरत के अनुसार किराया समझौता व एनओसी जैसे दस्तावेज देने होंगे। इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
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