होटल, रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन पर सख्ती! महाराष्ट्र में अब बिना नियमों के नहीं मिलेगा खाना 

The CSR Journal Magazine
महाराष्ट्र में अब होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और क्लाउड किचन पर खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ने वाली है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त Tukaram Mundhe ने एक ऐतिहासिक और व्यापक आदेश जारी करते हुए सभी खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इस आदेश का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण और मिलावटमुक्त भोजन उपलब्ध कराना है। यह आदेश होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैंटीन, कैफेटेरिया, मिठाई की दुकानें, बेकरी, फूड कोर्ट, जूस बार, क्लाउड किचन, सेंट्रल किचन, कैटरिंग यूनिट्स और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर लागू होगा।

क्यों जारी करना पड़ा यह आदेश?

FDA की ओर से राज्यभर में चलाए गए निरीक्षणों और विशेष अभियानों के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। जांच में पाया गया कि कई प्रतिष्ठानों में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाना बनाया जा रहा था। इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल का दोबारा उपयोग किया जा रहा था, कर्मचारियों की मेडिकल जांच नहीं होती थी और तापमान नियंत्रण जैसी जरूरी व्यवस्थाओं का भी पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा कई जगहों पर अखबार और छपे हुए कागजों में खाने की सामग्री परोसी जा रही थी, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मानी जाती है।

अब क्या-क्या होगा अनिवार्य?

नए आदेश के तहत सभी खाद्य व्यवसायों के लिए वैध FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण अनिवार्य होगा। लाइसेंस को प्रतिष्ठान के मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करना भी जरूरी रहेगा। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तरीके से संभालने के लिए कच्चे और पके हुए भोजन को अलग रखना होगा। FIFO (First In First Out) प्रणाली अपनानी होगी और निर्धारित तापमान पर खाद्य सामग्री का भंडारण करना होगा। सभी खाद्य कर्मचारियों की नियमित मेडिकल जांच और FSSAI के FoSTaC प्रशिक्षण को भी अनिवार्य बनाया गया है।

ग्राहकों को मिलेगा मुफ्त पीने का पानी

इस आदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सभी होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों को सुरक्षित पीने का पानी मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। किसी भी ग्राहक को बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। सभी प्रतिष्ठानों में “सुरक्षित पीने का पानी यहां निःशुल्क उपलब्ध है” का बोर्ड लगाना भी अनिवार्य होगा।

अखबार में खाना परोसने पर रोक

FDA ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी खाद्य पदार्थ को अखबार, प्रिंटेड कागज या गैर-खाद्य ग्रेड सामग्री में परोसना या पैक करना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल के पुन: उपयोग पर भी कड़ी रोक लगाई गई है। FSSAI के RUCO अभियान के तहत ऐसे तेल को दोबारा इस्तेमाल या बेचने की अनुमति नहीं होगी।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी दायरे में

Swiggy, Zomato और अन्य ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिए बिकने वाले खाद्य पदार्थों के लिए भी नए नियम लागू होंगे। ग्राहकों को अब कैलोरी, पोषण मूल्य, एलर्जन और लाइसेंस संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

FDA ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल दंड देने के लिए नहीं बल्कि ईमानदार और जिम्मेदार खाद्य व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए है। हालांकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना, मुकदमा, लाइसेंस निलंबन और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि सुरक्षित भोजन हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और खाद्य व्यवसाय चलाने वालों की यह सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि वे लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता न करें।

राज्यभर में चलेगा विशेष अभियान

इस आदेश को लागू करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में विशेष जांच अभियान, निरीक्षण और जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। FDA के अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमित रूप से प्रतिष्ठानों की जांच करेंगे। सरकार का संदेश साफ है सुरक्षित अन्न, निरोगी महाराष्ट्र। अब खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता से समझौता करने वाले प्रतिष्ठानों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी।
Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!
App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 
Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

Latest News

Popular Videos