भगवान के नाम पर शपथ ली तो मच गया बवाल, बीजेपी पार्षद का जेल में ओथ सेरेमनी

The CSR Journal Magazine
हाई कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम के विय्युर सेंट्रल जेल में बीजेपी पार्षद आर. सुगाथन को शपथ लेने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने जेल अधिकारियों और तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन को निर्देश दिया कि वे जेल के अंदर ही यह समारोह आयोजित करें। सुगाथन को केरल के ‘केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट’ (KAAPA) के तहत हिरासत में रखा गया था।

शपथ ग्रहण विवाद में फंसे पार्षद

इससे पहले, आर. सुगाथन और कुछ अन्य पार्षदों का शपथ ग्रहण विवादों में आ गया था। ये पार्षद शपथ लेते समय आवश्यक नियमों का पालन नहीं कर पाए थे। ‘केरल म्युनिसिपैलिटी एक्ट’ के अनुसार, नए पार्षदों को किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए शपथ लेनी होती है। लेकिन, सुगाथन और अन्य ने श्री नारायण गुरु तथा अन्य देवी-देवताओं के नाम पर शपथ ली।

कोर्ट का निर्णय और राजनीति में हलचल

कोर्ट ने सुगाथन की पहली शपथ को अमान्य करार दिया था। इसके बाद कई अन्य पार्षदों ने दोबारा शपथ ली, लेकिन सुगाथन को हिरासत की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान होना चाहिए। सुगाथन को अपनी पिछली शपथ को अमान्य किए जाने के बाद दोबारा शपथ लेना जरूरी है।

जेल में करेंगे शपथ ग्रहण

कोर्ट के आदेश के तहत, अब बीजेपी पार्षद को 14 जुलाई को विय्युर सेंट्रल जेल में शपथ दिलाई जाएगी। इस निर्णय के बाद राज्य की राजनीति में नई हलचल देखने को मिली है। इसके बाद बीजेपी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया, जबकि विपक्षी दल LDF ने इसे राज्य की छवि पर धब्बा बताया है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और संभावित प्रभाव

LDF संसदीय दल के नेता एसपी. दीपक ने कहा कि हिरासत में रहे व्यक्ति को जेल से शपथ लेने की अनुमति देना अस्वीकार्य है। इस घटनाक्रम को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह निर्णय भविष्य में केरल की राजनीति पर किस तरह का प्रभाव डालता है।

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