नागरिकता के नियमों में बदलाव: नाबालिग बच्चों के लिए नए रूल और OCI की खास सुविधा

The CSR Journal Magazine
भारत में नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन को लागू कर दिया गया है। इसके तहत Overseas Citizen of India (OCI) कार्ड के लिए आवेदन और समर्पण अब पूरी तरह ऑनलाइन होगा। बच्चों के लिए दोहरे पासपोर्ट पर रोक लगेगी और डिजिटल OCI सुविधा शुरू की गई है। यह योजना भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में प्रवासी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान करती है।

ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा लाभ

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन का ऐलान किया है। इसके तहत प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) कार्डधारकों और नागरिकता आवेदनों से संबंधित प्रक्रियाओं में डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, बच्चों के नागरिकता आवेदनों के लिए एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि नाबालिग बच्चा किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट के साथ-साथ किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता।

ई-OCI कार्ड का नया प्रावधान

नए नियमों के तहत OCI कार्ड पंजीकरण और उसे छोड़ने के लिए आवेदन अब पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किए जा सकेंगे। OCI छोड़ने की घोषणा करने पर व्यक्ति को अपना मूल कार्ड निकटतम भारतीय मिशन या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) के पास जमा करना होगा।

कार्ड लौटाना होगा अनिवार्य

सरकार की तरफ से OCI दर्जा रद्द होने की स्थिति में भी कार्ड लौटाना अनिवार्य होगा। अगर कार्ड वापस नहीं किया जाता है, तब भी सरकार उसे आधिकारिक रूप से रद्द कर सकती है। ई-OCI धारकों के मामले में भी सरकार अपने रिकॉर्ड में डिजिटल रद्द कर सकती है। नए नियमों में डॉक्यूमेंट की डुप्लिकेट प्रति जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

आवेदकों को मिलेगी सुविधा

ई-OCI व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके तहत आवेदकों को भौतिक OCI कार्ड या डिजिटल रूप में OCI रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यदि OCI या नागरिकता आवेदन खारिज होता है, तो उसे चुनौती देने का अधिकार होगा। ऐसे मामलों की समीक्षा अब उच्च अधिकारी द्वारा की जाएगी।

प्रवासी भारतीयों के लिए सुविधा

OCI योजना को 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। इसके तहत भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है, बशर्ते वह 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक रहे हों। हालांकि, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

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