छात्रों पर लाठीचार्ज पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त कार्रवाई, केंद्र और पुलिस को मिला नोटिस

The CSR Journal Magazine
दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जंतर-मंतर पर हुए घटना को लेकर जारी किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ, दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को वीडियो और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

पुलिस की कार्रवाई पर नज़र

ASG SV राजू ने अदालत में कहा कि यदि किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable offence) के तहत मामला दर्ज होता है और पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है, तो वे आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस बीच, कोर्ट ने अनीता ठाकुर मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जनता के कानून के तहत भी ऐसी गलतियों के लिए उपाय मांगे जा सकते हैं।

सुरक्षित रखने का आदेश

कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान वह सिर्फ पुलिस से जवाब दाखिल करने को कह रहे हैं, बिना मामले की मेरिट पर कोई राय दिए। साथ ही, उन्होंने रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस को उनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार निर्देशित किया है। यह कदम घटना की गंभीरता को देखते हुए उठाया गया है।

चार हफ्ते की समय सीमा

आदेश का पालन करते हुए, दिल्ली पुलिस और भारत सरकार को चार हफ्ते के भीतर एक काउंटर-एफिडेविट दाखिल करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान सभी आवश्यक रिकॉर्ड, जैसे कि CCTV फुटेज और वीडियोग्राफी, को सुरक्षित रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। यह कदम कानून के समक्ष पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए है।

अगली सुनवाई का इंतजार

अब सभी की नजरें 11 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर होंगी। इस दिन यह तय होगा कि पुलिस की कार्रवाई और संबंधित सरकारी विभागों की जवाबदेही कितनी गंभीर होगी। छात्र आंदोलन और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मामले में कोर्ट का सख्त रुख छात्र-आंदोलन को और अधिक महत्व देता है।

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