चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध को लेकर यूपी सरकार की तैयारी, HC ने मांगा जवाब

The CSR Journal Magazine
इलाहाबाद हाई कोर्ट में चाइनीज मांझा को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने बताया कि लेड-कोटेड और नायलॉन मांझे के इस्तेमाल पर पहले ही नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मनजीव शुक्ला की बेंच ने टिप्पणी की कि सिर्फ प्रतिबंध लागू करना ही काफी नहीं है, बल्कि इस प्रतिबंध का प्रभावी अनुपालन भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। चाइनीज मांझा से हर साल कई हादसे होते हैं, जिनमें जहां लोगों की गर्दन कटने से जान भी जा चुकी है।

राज्य सरकार का आश्वासन, बनेगा नया कानून

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनवाई के दौरान जानकारी दी कि वह चाइनीज मांझा पर रोक लगाने के लिए एक नया कानून बनाने की प्रक्रिया में है। इसके लिए 6 सदस्यों की एक समिति गठित की गई है, जो इस मुद्दे पर ठोस योजना तैयार करेगी। हाई कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए सरकार से इसके कार्यान्वयन की स्थिति जानने की भी मांग की। अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर उच्च अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी है।

अगली सुनवाई में सचिवों की उपस्थिति आवश्यक

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गृह और पर्यावरण विभाग के सचिवों या उनके समकक्ष अधिकारी अगली सुनवाई की तारीख 13 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें। यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया, जिसमें चाइनीज मांझा के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील की गई थी।

पतंग संघ की दखलंदाजी और उनकी दलील

इस बीच, शहर के पतंग संघ ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अधिकारी चाइनीज मांझा के खिलाफ कार्रवाई के दौरान उनके सदस्यों को परेशान कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की कि पतंग संघ के सदस्यों को भी इस मुद्दे में सहयोग करना चाहिए और प्रतिबंधित मांझे के उपयोग को रोकने में मदद करनी चाहिए।

सरकार को भी सुधारने होंगे प्रभावी कदम

जस्टिस रॉय और जस्टिस शुक्ला की बेंच ने कहा कि इसके साथ-साथ राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चाइनीज मांझा बनाने और बेचने के स्थानों की जांच की जाए। प्रतिबंध का सही तरीके से पालन न होने पर, इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इस प्रकार की बातें अदालत में सुनवाई के दौरान रेखांकित की गई।

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