पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण घटकर 7%: 66 जातियों को मिलेगा लाभ

The CSR Journal Magazine
पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी आरक्षण में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब ओबीसी का आरक्षण 17% से घटकर 7% रह गया है। नई सूची के अनुसार, केवल 66 जातियां ही ओबीसी आरक्षण की दायरे में रहेंगी। इस नई व्यवस्था में धर्म आधारित वर्गीकरण को भी समाप्त कर दिया गया है। यह कदम कलकत्ता हाईकोर्ट के 2024 में आए आदेश के आधार पर लिया गया है। कोर्ट ने 2010 से 2012 के बीच OBC सूची में जोड़ी गई अतिरिक्त जातियों को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था।

पुरानी जातियों का दर्जा रहेगा बरकरार

हालांकि, 2010 से पहले ओबीसी कैटेगरी में शामिल जातियों का दर्जा बरकरार रहेगा। इसका मतलब है कि पहले नौकरी पा चुके लोगों की नियुक्तियों पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ममता सरकार ने ओबीसी आरक्षण को पहले OBC-A और OBC-B दो श्रेणियों में बांटा था। अब यह व्यवस्था भी खत्म हो गई है। OBC-A को 10% और OBC-B को 7% आरक्षण दिया गया था।

कोर्ट के आदेश का असर

कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद 2010 के बाद जारी करीब 12 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र निरस्त हो गए हैं। नए आरक्षण के दायरे में जो जातियां शामिल की गई हैं, उनमें कपाली, कुर्मी, सुध्राधार, कर्मकार, सूत्रधार, स्वर्णकार, नाई, तांती, धनुक, कसाई, खंडायत, तुरहा, देवांग और गोआला शामिल हैं। इसके साथ ही पहाड़िया, हज्जाम और चौधुली जैसे तीन मुस्लिम समुदाय भी इस सूची में आए हैं।

सरकार की नई समीक्षा की योजना

राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि सरकार ओबीसी ढांचे की नई समीक्षा करने की योजना बना रही है। इसके लिए एक जांच समिति भी बनाई जाएगी। जिन समूहों की पहचान हाईकोर्ट ने स्पष्ट की है, उन पर पहले विचार किया जाएगा। अगर आवश्यक महसूस किया गया, तो कुछ समूहों को कानूनी प्रक्रिया के तहत फिर से सूची में शामिल किया जा सकता है।

OBC आरक्षण का भविष्य

इस तरह का निर्णय राज्य में ओबीसी के विकास और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। सरकार की नई योजना और समीक्षा प्रक्रिया से यह तय होगा कि ओबीसी समुदाय का किस प्रकार का विकास किया जा सकता है। इस बदलाव का राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि यह मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है।

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