पनीर खरीदने से पहले हो जाइए सावगार, FSSAI ने जारी किया नोटिस

The CSR Journal Magazine
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हाल ही में कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस भ्रामक दावों और लेबलिंग उल्लंघनों के कारण जारी किया गया है। विशेष रूप से ‘फ्रेश पनीर’ और ‘वीगन’ शब्दों के उपयोग के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। FSSAI का कहना है कि इस तरह के दावे उपभोक्ताओं को धोका दे सकते हैं।

FSSAI का सख्त कदम

FSSAI ने सभी FBOs को यह निर्देश दिया है कि वे खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करें और सुधारात्मक कदम उठाएं। नोटिस के अनुसार, कंपनियों को 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह नियमों का पालन न करने पर गंभीर कानूनी कार्रवाई का संकेत है।

हेरिटेज फूड्स पर उठे सवाल

FSSAI ने ‘Heritage Fresh Paneer’ के खिलाफ कार्रवाई की है, जहाँ ‘ताजा पनीर’ का दावा भ्रामक पाया गया। नियामक ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसे दावे उपभोक्ताओं को गलत जानकारी प्रदान कर सकते हैं। FSSAI ने स्पष्ट किया है कि सभी खाद्य व्यवसायों को जरूरी नियमों का पालन करना होगा।

अन्य ब्रांड्स की भी लिस्ट में एंट्री

यह कार्रवाई केवल Heritage Foods तक सीमित नहीं है। FSSAI ने ‘ला कासा वीगन हेज़लनट चॉकलेट स्प्रेड’ जैसे उत्पादों को भी नोटिस भेजा है। इसके अतिरिक्त, ‘सिप्जर न्यूट्रास्यूटिकल्स जूस कैप्सूल’ को भी भ्रामक दावों के लिए घेरा गया है। ये सभी कंपनियां अपनी दावों को स्पष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं।

अतीत में भी हुईं थीं कार्रवाईयां

इससे पहले भी कई पेय कंपनियों को आपत्तियों का सामना करना पड़ा था। जैसे कि Hell Energy Drink, Adrenaline Rush, और Red Bull को उनकी ‘energy drinks’ के दावे पर चिन्हित किया गया था। FSSAI का मानना है कि ये सभी दावे खाद्य सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन करते हैं।

उपभोक्ता हितों की रक्षा

FSSAI ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी सभी कार्रवाइयां उपभोक्ताओं की भलाई के लिए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि खाद्य उत्पादों पर ऐसे दावे या लेबल न हों, जो उपभोक्ताओं को धोखा दें। उन्होंने सभी कंपनियों को चेतावनी दी है कि लेबलिंग और विज्ञापन में पारदर्शिता बरतें, अन्यथा आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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