What will happen if Mamata Banerjee not resign: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया है। चुनाव में हार के बाद Mamata Banerjee ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। उनके इस रुख के बाद अब सवाल उठ रहा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता, तो कानून क्या कहता है?
क्या इस्तीफा न देने पर पद पर बनी रह सकती हैं?
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर कोई सरकार चुनाव हार जाती है और बहुमत खो देती है, तो मुख्यमंत्री का पद पर बने रहना संवैधानिक रूप से सही नहीं माना जाता। वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास सरकार को हटाने का अधिकार होता है। यानी अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देतीं, तो राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया संविधान के तहत ही होती है।
विधानसभा का कार्यकाल खत्म, अपने आप खत्म हो जाएगी कुर्सी
संविधान विशेषज्ञों के अनुसार, बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में भले ही ममता इस्तीफा न दें, लेकिन कार्यकाल खत्म होने के बाद वह अपने आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। अधिकतम वह कुछ समय तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में रह सकती हैं, जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता।
What will happen if Mamata Banerjee not resign: नई सरकार पर नहीं पड़ेगा कोई असर
कानूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक, ममता बनर्जी के इस्तीफा देने या न देने से नई सरकार के गठन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यपाल नई विधानसभा में बहुमत पाने वाली पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं।
कोर्ट जाने का विकल्प खुला
हालांकि ममता बनर्जी के पास एक रास्ता जरूर खुला है। वे चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। लेकिन जब तक कोर्ट से कोई रोक नहीं मिलती, तब तक चुनाव आयोग के घोषित नतीजे ही मान्य रहेंगे।
पूरे मामले में एक बात साफ है भारत के लोकतंत्र में अंतिम फैसला संविधान और चुनाव आयोग का होता है। व्यक्तिगत या राजनीतिक फैसलों से ऊपर संवैधानिक प्रक्रिया चलती है।
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