US स्टूडेंट वीजा पर बड़ा फैसला: खत्म हुई ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस व्यवस्था, भारतीय छात्रों को झटका

The CSR Journal Magazine

US ने छात्रों के वीजा नियम बदले, अनिश्चितकाल तक रहने का सिस्टम खत्म

अमेरिका (US) सरकार ने विदेशी छात्रों के लिए वीजा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए दशकों पुरानी ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ (Duration of Status) व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) द्वारा जारी किए गए इस नए नियम के तहत अब F-1 स्टूडेंट वीजा और J-1 एक्सचेंज विजिटर वीजा धारकों को अमेरिका में रहने के लिए अधिकतम चार साल की ही निश्चित समय सीमा मिलेगी।

नई व्यवस्था के तहत चार साल तक ही मिलेगा वीजा

अमेरिका ने हाल ही में विदेशी छात्रों के लिए वीजा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, जिसके तहत छात्र अनिश्चितकाल तक अमेरिका में रह सकते थे। नए नियमों के अनुसार, छात्र अब अधिकतम चार वर्ष तक ही अमेरिका में रहने के लिए मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें USCIS से प्रस्तावित एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना होगा। इस निर्णय के पीछे अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इससे वीजा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।

अतिरिक्त समय के लिए करना होगा आवेदन

नए नियमों के अंतर्गत F (स्टूडेंट), J (एक्सचेंज विजिटर) और I (विदेशी मीडिया प्रतिनिधि) श्रेणी के वीजाधारकों को अब निश्चित अवधि के तहत रहना होगा। अगर किसी छात्र को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए, तो उसे US नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) से ‘Extension of Stay’ (EOS) के लिए आवेदन करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में बायोमेट्रिक जांच और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी शामिल हैं, जिससे वीजा दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।

ग्रेस पीरियड में कटौती

एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका छोड़ने या वीजा श्रेणी बदलने के लिए मिलने वाला ग्रेस पीरियड 60 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। इस तरह का कदम छात्रों को उनके अध्ययन कार्यक्रम के दौरान सही समय पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा।

नए वीजा नियम- निश्चित समय सीमा

पहले छात्र जब तक पढ़ाई करते थे, तब तक उनका वीजा वैध रहता था (अनिश्चितकाल व्यवस्था)। अब कोर्स की अवधि जो भी हो, वीजा की अधिकतम सीमा 4 साल तय कर दी गई है।

कोर्स बदलने पर कड़े नियम

ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन स्तर के छात्र अब अपनी मर्जी से आसानी से कॉलेज या अपना मुख्य विषय (Major/Educational Objectives) नहीं बदल सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी। जो छात्र पहले से अमेरिका में हैं, उन्हें भी इस नियम के दायरे में लाया जाएगा। नियम लागू होने की तारीख से उन्हें अधिकतम 4 साल का समय मिलेगा, जिसके बाद उन्हें भी एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना होगा।

बदलाव का मुख्य कारण

अमेरिकी सरकार का कहना है कि 1978 से चल रही पुरानी व्यवस्था का कई लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे और बार-बार नए कोर्स में दाखिला लेकर लंबे समय तक अमेरिका में अवैध रूप से बने रहते थे। इस नए कदम का उद्देश्य इमिग्रेशन सिस्टम को बेहतर बनाना, वीजा धोखाधड़ी को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है।

DHS का बयान

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) के सचिव मार्कवेन मुलिन ने बताया कि लगभग पांच दशक पुरानी ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस व्यवस्था के कारण कई विदेशी छात्र लंबे समय तक अमेरिका में रह रहे थे। नए नियमों के लागू होने से सरकार की निगरानी बढ़ेगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि छात्र केवल अध्ययन के लिए अमेरिका में आएं और अपने मूल देश वापस लौटें।

नए नियम कब से लागू होंगे?

यह नया नियम फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होने के 60 दिन बाद लागू होगा। वर्तमान में ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस व्यवस्था के तहत अमेरिका में रह रहे विदेशी छात्रों को भी स्वतः नई नियमों का पालन करना होगा। नई व्यवस्था के तहत, उनके प्रवास की अधिकतम सीमा चार वर्ष होगी।

भारतीय छात्रों पर प्रभाव

अमेरिका में पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या (करीब 3.3 लाख से अधिक) सबसे ज्यादा है। ऐसे में इस कड़े नियम का सबसे बड़ा झटका भारतीय छात्रों को लगेगा, खासकर उन्हें जो लंबी अवधि के शोध (Research) या पीएचडी (PhD) प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा पढ़ाई के बाद काम ढूंढने (OPT/STEM OPT) के लिए मिलने वाले समय में भी अनिश्चितता बढ़ जाएगी।

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