सहारनपुर: देवबंद में सरकारी जमीन पर अवैध मदरसे और मस्जिद, प्रशासन ने दिया नोटिस

The CSR Journal Magazine
सहारनपुर जिले के देवबंद में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। अवैध मदरसों, मस्जिदों और मजारों के खिलाफ कुल 11 मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। संबंधित पक्षों को 13 जुलाई तक जवाब देने का समय दिया गया है। अगर इस अवधि में कोई जवाब नहीं मिलता है, तो प्रशासन नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण

प्रशासन द्वारा उजागर की गईं अवैध निर्माण की जानकारी के अनुसार, यह कब्जे सरकारी भूमि पर हुए हैं। देवबंद तहसीलदार के अनुसार, यूपी राजस्व संहिता की धारा-67 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। अवैध कब्जे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और बिना अनुमति के उपयोग करने के मामलों में विभिन्न मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

विशिष्ट मामलों की सूची

जिन मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें ग्राम सोहनचिड़ा की अक्सा मस्जिद, ग्राम पंडौली की मदीना मस्जिद, ग्राम छलौली का मदरसा दारुस्सलाम, अंबेहटा शेखा का एक मदरसा और अन्य कई शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर अवैध निर्माण के आरोप लगे हैं।

जांच के बाद की गई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने इन अवैध कब्जों की जांच की थी, जिसके बाद इन्हें चिह्नित किया गया। शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर, ग्राम सोहनचिड़ा में 2012 में अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ था, जिसके लिए 11.52 लाख रुपये मूल्य आंका गया है।

भारी क्षतिपूर्ति का दावा

प्रशासन ने मस्जिद के मुतवल्ली को भी 25 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति जमा करने का नोटिस दिया है। इसी प्रकार, ग्राम पंडौली में बनी मस्जिद का बाजार मूल्य 20.01 लाख रुपये है। ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई न करने की स्थिति में प्रदेश सरकार को राजस्व की हानि का सामना करना पड़ सकता है।

प्रबंधकों को मिलेगा समय

सभी मदरसा और मस्जिद प्रबंधकों को 13 जुलाई तक अपने पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। इस समयावधि के दौरान सभी को देवबंद तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। यदि जवाब में संतोषजनक कारण नहीं दिए जाते हैं, तो प्रशासन आगे की उच्चतम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

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