राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI-ED से मांगा जवाब

The CSR Journal Magazine
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने CBI और ED को इस मामले में 8 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। यह पदभार कर्नाटक के एक बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है।

बीजेपी कार्यकर्ता की याचिका

याचिकाकर्ता, एस. विग्नेश शिशिर, ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और उनके परिवार ने अपनी घोषित आय से काफी अधिक संपत्ति अर्जित की है। कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस जफीर अहमद शामिल हैं, ने कहा कि वह आरोपों पर अभी कोई राय नहीं बनाएंगे। उन्होंने मामले को शुरुआती चरण का बताया।

जांच के लिए सभी संबंधित पक्षों को शामिल किया गया

सुनवाई के दौरान CBI और ED ने अदालत को बताया कि उन्हें शिकायत मिल गई है और वे इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे। याचिकाकर्ता ने DOP&T, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और Serious Fraud Investigation Office (SFIO) को भी मामले में पक्षकार बनाने की मांग की थी। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को 8 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अगली सुनवाई की तारीख

कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने सचिव कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को भी पक्षकार बनाने का अनुरोध किया था। हालांकि, इस पक्ष का जिक्र याचिका में नहीं किया गया था। कोर्ट ने इस पर कहा कि इस तरह के पक्षकारों को लिस्ट में शामिल किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को होगी।

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