पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिंदूरदान और सात फेरे जरूरी, केवल वोटर लिस्ट में नाम नहीं

The CSR Journal Magazine
पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा है कि केवल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से किसी विवाह को मान्यता नहीं मिलती। यह फैसला एक महिला द्वारा पति की मृत्यु के बाद दूसरे विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए की गई याचिका पर सुनाया गया।

क्या था पूरा मामला?

मुजफ्फरपुर निवासी सुरेश चौधरी ने 22 मई 1990 को दुर्गावती से विवाह किया था, जिनसे दो बच्चे भी हुए। सुरेश की मृत्यु 28 नवंबर 1997 को हुई। दुर्गावती का दावा है कि पति के निधन के बाद 2002 में उन्होंने अपने देवर सचिता चौधरी से हिन्दू रीति-रिवाज से विवाह कर लिया। यह मामला फैमिली कोर्ट में गया, जिसने दुर्गावती की याचिका को खारिज कर दिया।

महिला के वकील की तर्क

दुर्गावती के वकील बिजय शंकर चौबे ने कोर्ट में दलील दी कि फैमिली कोर्ट ने मामले में सभी सबूतों और गवाहों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया। वकील का कहना था कि कई साल बाद एक वैध विवाह को शून्य घोषित करना न्याय का हनन है।

पटना हाईकोर्ट का फैसला

जस्टिस बिबेक चौधरी और जस्टिस राणा विक्रम सिंह की बेंच ने 5 अगस्त 2023 को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दुर्गावती यह साबित करने में असफल रही कि सचिता के साथ उसका विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। इस फैसले में जजों ने छह महत्वपूर्ण बातें भी रेखांकित की।

क्या है विवाह का वैधता की शर्तें?

कोर्ट का मानना है कि केवल रजिस्टर्ड मैरिज वैध नहीं होती। अपریل 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया था कि किसी शादी की वैधता के लिए हिंदू रीति-रिवाजों का पालन होना आवश्यक है।

रजिस्टर्ड मैरिज के मामले में क्या है स्थिति?

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जिन्होंने केवल रजिस्टर्ड मैरिज की है, उनके विवाह को मान्यता नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी पारंपरिक रिवाजों का पालन करना जरूरी है।
पटना हाईकोर्ट के इस निर्णय ने विवाह की वैधता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि समाज में शादी और उसे मान्यता देने के लिए पारंपरिक रिवाजों का पालन कितना महत्वपूर्ण है।

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