राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट श्रीगंगानगर में ‘लॉकडाउन’ जैसे प्रतिबंध, 3 किमी क्षेत्र सील

The CSR Journal Magazine
भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सीमा से सटे 3 किलोमीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिससे रात के समय ‘लॉकडाउन’ जैसी स्थिति बन गई है।

रात 7 से सुबह 6 बजे तक सख्त पाबंदी

5 मई 2026 से लागू आदेश के अनुसार सीमा से सटे क्षेत्रों में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आम नागरिकों के आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इन 11 घंटों के दौरान बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति का बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम संभावित घुसपैठ और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। रात के समय गतिविधियों पर नियंत्रण रखकर सुरक्षा एजेंसियों को निगरानी में आसानी होगी।

रोशनी, डीजे और पटाखों पर भी रोक

सुरक्षा कारणों से सीमा क्षेत्र में तेज रोशनी, लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड और पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि तेज रोशनी या शोर-शराबा सुरक्षा बलों की निगरानी में बाधा बन सकता है और घुसपैठियों को फायदा पहुंचा सकता है। इसलिए इन सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।

छह उपखंडों में कड़ी निगरानी

यह आदेश केवल एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रीगंगानगर जिले के छह प्रमुख उपखंडों—श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना—में लागू किया गया है। इन सभी क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमा पर अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

किसानों को राहत, लेकिन अनुमति जरूरी

सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ छूट दी है। यदि किसानों को रात में सिंचाई के लिए खेतों में जाना आवश्यक हो, तो उन्हें पहले सीमा सुरक्षा बल (BSF) या सेना के अधिकारियों से लिखित अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के सीमा क्षेत्र में प्रवेश करना कानूनी अपराध माना जाएगा। यह व्यवस्था किसानों की आजीविका और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से की गई है।

15 सितंबर तक लागू रहेंगे आदेश, बढ़ी आशंकाएं

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव द्वारा जारी यह आदेश 15 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है। अचानक इतनी सख्ती लागू किए जाने से कई सवाल भी उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम किसी संभावित घुसपैठ, ड्रोन गतिविधि या अन्य सुरक्षा इनपुट के चलते उठाया गया हो सकता है। फिलहाल प्रशासन इसे जन-सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बता रहा है, लेकिन सीमा पर बढ़ी सतर्कता किसी बड़े खतरे की ओर संकेत कर रही है।

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