‘बेरोजगार हूं’ कहकर नहीं बच सकता पति: Court ने सुनाया बड़ा फैसला

The CSR Journal Magazine
दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में पति को फटकार लगाते हुए उसे अपनी पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण का खर्च देने का आदेश दिया है। कोर्ट का मानना है कि कोई भी पति बेरोजगारी का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता। एडिशनल सेशंस जज शीतल चौधरी ने यह आदेश 2 जून को दिया।

कैसे हुई केस की सुनवाई?

महिला ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसे ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम’ के अंतर्गत मदद देने से इनकार कर दिया गया था। जज ने महिला की अपील को मंजूर करते हुए कहा कि पति को हर महीने अपने बेटे के भरण-पोषण के लिए ₹6,000 देने चाहिए।

पति की जिम्मेदारी का मुद्दा

कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि पति अपने खर्चों का प्रबंधन करने में सक्षम है। वह केवल बेरोजगारी या अन्य जिम्मेदारियों का हवाला देकर अपनी कानूनी रूप से ब्याही पत्नी और नाबालिग बेटे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। कोर्ट ने यह पाया कि पति को भुगतान करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

शादी और अलगाव का इतिहास

महिला ने आरोप लगाया कि उनकी शादी फरवरी 2013 में हुई थी और पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसका मानसिक उत्पीड़न किया। गर्भवती होने पर उसे ससुराल से निकाल दिया गया। वह 2015 से अपने बेटे के साथ अलग रहती है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, 2015 में कुछ समय के लिए वे फिर से साथ आए, लेकिन जल्द ही फिर अलग हो गए।

निचली अदालत का खारिज करना

सितंबर 2025 में, निचली अदालत ने महिला की घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत को खारिज कर दिया। हालांकि, अपीलीय अदालत ने पाया कि पति ने 2015 से बच्चे का भरण-पोषण करने में कोई मदद नहीं की थी। अदालत ने कहा कि नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पति की है।

आर्थिक मदद का आदेश

कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि बच्चे की कस्टडी मां के पास है और पिता ने पूरी अवधि में कोई आर्थिक मदद नहीं दी। अदालत का कहना था कि पति हर महीने ₹6,000 का भरण-पोषण खर्च देने में समर्थ है और यह भुगतान तब तक जारी रहना चाहिए जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता।

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