दिल्ली में CJP मार्च पर रोक, संसद क्षेत्र में धारा 163 लागू

The CSR Journal Magazine
दिल्ली में संसद के मानसून सत्र और CJP के “चलो संसद” मार्च से पहले पुलिस ने सुरक्षा को सख्त कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। DCP सचिन शर्मा ने बताया कि CJP ने इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है।

बिना अनुमति प्रदर्शन की रोकथाम

दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि बिना अनुमति के किसी भी तरह का प्रदर्शन, नारेबाजी, भाषण या हथियार लेकर चलने पर रोक होगी। यह आदेश नई दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट सब-डिवीजन में लागू किया गया है और इसका पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

CJP का विरोध प्रदर्शन और मांगे

CJP ने NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यह मार्च बुलाया है। पुलिस का बयान है कि यह आदेश 22 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा, लेकिन जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी।

पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

पुलिस ने एक एडवाइजरी में चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। DCP ने नागरिकों से कानून का पालन करने और अवैध सभाओं में भाग लेने से बचने की अपील की है।

सुरक्षा सामग्री और तैनाती

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई है और कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। उच्च सुरक्षा के लिए संसद क्षेत्र के बाहर किसी भी अनधिकृत जुलूस को अनुमति नहीं दी जाएगी। पूरे संसद सत्र के दौरान एहतियाती तैनाती जारी रहने की संभावना है।

सुरक्षा का व्यापक इंतजाम

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मानसून सत्र के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक निवारक उपाय किए गए हैं। नई दिल्ली जिले में आवश्यक पिकेट लगाए गए हैं और चौबीसों घंटे गश्त जारी है। CCTV निगरानी को भी बढ़ाया गया है।

जंतर-मंतर पर बढ़ी सुरक्षा

जंतर-मंतर के आसपास भी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। वहां दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात की गई है। पुलिस प्रोटेस्ट साइट के आसपास लगातार निगरानी कर रही है और किसी भी इमरजेंसी के लिए रैपिड रिस्पांस टीमों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया गया है।

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