मुंबई: मुहर्रम जुलूस में जहरीले कैप्सूल बांटने वाला गिरफ्तार, चूहे मारने वाले जहर से भरे 14,900 कैप्सूल बरामद

The CSR Journal Magazine
मुंबई में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक गंभीर घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक व्यक्ति को बड़ी मात्रा में चूहे मारने वाले जहर से भरे 14,900 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। बायकुला में हुए इस घटना के दौरान, आरोपी जुलूस में मौजूद लोगों को कैप्सूल बांटने के प्रयास में था। वहीं, एक अन्य व्यक्ति को पेट में दर्द और उल्टी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसने पुलिस को बताया कि उसने वही जहरीला कैप्सूल लिया था।

संदिग्ध की गिरफ्तारी और जांच प्रक्रिया

पुलिस ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसने अपनी पहचान फैयाज प्रेमजी के रूप में बताई। वह पुणे का रहने वाला है और पेंट का व्यापार करता है। फैयाज ने पुलिस को बताया कि वह मुहर्रम के जुलूस में सभी कैप्सूल बांटने वाला था। हर कैप्सूल में लगभग एक ग्राम जहर भरा हुआ था, जो काफी खतरनाक है।

जहर का खतरा और प्रभाव

जिंक फॉस्फाइड, जिसका उपयोग चूहों को मारने के लिए किया जाता है, बेहद जहरीला है। यह एक गहरे भूरे रंग का रसायन है, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक रोडेंटिसाइड में गिना जाता है। जब यह पेट में पहुंचता है तो फॉस्फीन गैस का निर्माण करता है, जो शरीर में ऑक्सीजन के उपयोग को रोक देती है और अंगों को नुकसान पहुंचाती है। मेडिकल रिसर्च के अनुसार, इसकी थोड़ी मात्रा भी जानलेवा हो सकती है।

सुरक्षा एजेंसियों का अलार्म

जिंक फॉस्फाइड की आसान उपलब्धता और इसका जहरीला प्रभाव सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। इसकी अवैध स्टोरेज और संदिग्ध खरीद पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है। भारत में केमिकल की बिक्री और संचालन के लिए नियम लागू हैं, और यदि इसका उपयोग जानलेवा साजिश में किया गया हो, तो आरोपी पर गंभीर धाराएँ लगाई जा सकती हैं।

आरोपी का इरादा और जांच की दिशा

आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका इरादा मुहर्रम जुलूस को निशाना बनाना था। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि आरोपी ने 2025 में ईरान और इराक की यात्रा की थी, जिससे उसके इरादों की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इन यात्राओं का इस मामले से कोई संबंध है या नहीं।

कैसे किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग?

भारत में जिंक फॉस्फाइड को कीटनाशक के श्रेणी में रखा गया है और इसकी बिक्री पर संबंधित नियम लागू होते हैं। यदि इसका इस्तेमाल जानबूझकर किसी व्यक्ति या समूह को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया हो, तो भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

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