Delhi High Court का बड़ा फैसला: जजों की फर्जी लंदन बैडमिंटन खबर पर सख्त कार्रवाई

The CSR Journal Magazine
दिल्ली हाई कोर्ट ने जजों और मंत्रियों के लंदन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेने की फर्जी रिपोर्ट को लेकर सख्त कार्रवाई की है। कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी वायरल वीडियो और सामग्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया। इसके अलावा, हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को सब्सक्राइबर की जानकारी मुहैया कराने और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को जांच करने का भी निर्देश दिया। यह निर्णय न्यायपालिका और खेल की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

खेल और न्यायपालिका का सम्मान सुरक्षित रखने की जरूरत

बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस फर्जी रिपोर्ट पर चिंता जताई है। याचिका में कहा गया है कि यह रिपोर्ट न्यायपालिका और खेल की उपलब्धियों को नुकसान पहुंचा रही है। सीनियर एडवोकेट अपूर्व कुरुप ने कोर्ट में दलील दी कि लंदन में जजों के भाग लेने की जानकारी को लेकर जो फेक न्यूज फैल रही है, वह बेहद हानिकारक है।

फेक न्यूज का तेजी से फैलना चिंता का विषय

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें पहले ही इस फेक न्यूज की जानकारी मिल चुकी थी। उन्होंने बताया कि इस समाचार ने तेज गति से प्रसार किया है। जस्टिस तेजस करिया ने वकीलों से याचिकाओं पर आपत्तियों को दूर करने के लिए कहा है। वकील अपूर्व कुरुप ने ऐसी कई पोस्ट और वीडियो का उल्लेख किया, जिनमें अपमानजनक दावे किए गए हैं।

सरकार की जांच और कार्रवाई का आश्वासन

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार ने इस मामले की गहनता से पड़ताल की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जज और मंत्री लंदन में किसी बैडमिंटन टूर्नामेंट में शामिल नहीं हुए हैं। सीजेआई सूर्यकांत और अन्य जजों की तस्वीरें 2025 की हैं, इसलिए इनका इस घटना से कोई ताल्लुक नहीं है।

भविष्य में ऐसी घटनाओं के रोकथाम की आवश्यकता

सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी कर जांच के आदेश दे सकता है। वकील कुरुप ने इस संबंध में कुछ गाइडलाइंस बनाने की बात की, ताकि भविष्य में ऐसी फेक न्यूज ना फैले। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से फेक न्यूज के दुष्परिणामों को उजागर किया है और यह उम्मीद की जा रही है कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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