अमृतसर छात्रा सुसाइड केस: एक्शन में सीएम मान, अब 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे निजी स्कूल

The CSR Journal Magazine

अमृतसर की छात्रा के सुसाइड के बाद मान सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूल अब नहीं बढ़ा सकेंगे फीस

अमृतसर में 17 वर्षीय छात्रा (अमजोत कौर) की कथित तौर पर स्कूल फीस के दबाव के कारण आत्महत्या करने की दुखद घटना के बाद, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है।

5% से ज्यादा फीस बढ़ोतरी पर लगेगा प्रतिबंध

अमृतसर में एक छात्रा की आत्महत्या के मामले ने पंजाब सरकार को हरकत में ला दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि अब प्राइवेट स्कूल एक साल में सिर्फ 5% फीस बढ़ा सकेंगे। यह कदम उन स्कूलों के खिलाफ उठाया गया है जो कि मनमाने तरीके से फीस बढ़ाते आ रहे थे। आगामी विधानसभा सत्र में इस संबंध में एक सख्त कानून लाया जाएगा, जिसे लागू होने पर स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करनी होगी।

छात्रा की दर्दनाक कहानी ने खोली आंखें

17 साल की छात्रा की आत्महत्या का मामला काफी गंभीर है। स्कूल प्रशासन के दबाव के चलते छात्रा ने जान दी, जो कि बेहद चिंताजनक है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि यह छात्रा स्कूल माफिया की शिकार हुई, जिसने उसे फीस के लिए प्रताड़ित किया। छात्रों की सुरक्षा के लिए हमें सख्त कदम उठाने होंगे।

क्या था पूरा मामला?

अमृतसर के पास फतेहगढ़ चूड़ियां के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की होनहार छात्रा अमजोत कौर पर करीब ₹20,000 की बकाया फीस को लेकर स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि उसे क्लास ग्रुप से हटा दिया गया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, जिससे परेशान होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ने से पहले छात्रा ने एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने स्कूल की प्रताड़ना को अपनी इस हालत का जिम्मेदार बताया था।

प्रताड़ना पर कड़ा एक्शन, FIR दर्ज

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के निर्देश पर स्कूल प्रबंधन (प्रिंसिपल और संबंधित स्टाफ) के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment to Suicide) का मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि फीस बकाया होने पर छात्रों के रोल नंबर रोकने, सर्टिफिकेट दबाने या उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

अभिभावकों की आवाज़ सुनकर लिया गया निर्णय

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटे में उन्होंने कई अभिभावकों और बच्चों की फोन कॉल्स स्वीकार की हैं। अभिभावकों का कहना है कि बकाया फीस न चुकाने के नाम पर उन्हें काफी परेशान किया जा रहा है। उन्हें यह भी बताया गया कि अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो रोल नंबर नहीं दिए जाएंगे।

सरकार का बड़ा फैसला- 5% की सीमा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि पंजाब के प्राइवेट स्कूल अब सालाना 5 फीसदी से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इससे पहले नियमों के तहत 8% तक बढ़ोतरी की अनुमति थी। इस नए नियम को कानूनी रूप देने के लिए मान सरकार पंजाब विधानसभा में एक सख्त कानून (विधेयक) लेकर आ रही है। जिन निजी स्कूलों ने हाल के वर्षों में 12 से 15 फीसदी तक बेतहाशा फीस बढ़ाई है, उन्हें अतिरिक्त वसूली गई राशि अभिभावकों को वापस (Refund) करनी पड़ सकती है।

पूर्व सरकार पर कड़ा प्रहार

सीएम भगवंत मान ने इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 2019 में प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की अनुमति दी थी। इसके चलते सभी स्कूलों ने जबरदस्त फीस वृद्धि की। अब इस कानून को समाप्त कर हम इसे 5% पर लाने जा रहे हैं।

स्कूलों का हर साल होगा ऑडिट

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में स्कूलों का हर साल ऑडिट किया जाएगा। एक बड़ा कानून लाया जा रहा है, जिसमें शिक्षा विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूलों की गतिविधियों की पूर्ण निगरानी हो सके।

नया अध्यादेश लेकर आ रही है सरकार

पंजाब गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शुल्क विनियमन अधिनियम-2026 में संशोधन किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्र और अभिभावक किसी तरह की मानसिक पीड़ा न झेलें। छात्रों की बेहतरी के लिए सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण है। पंजाब सरकार का कहना है कि शिक्षा को किसी भी सूरत में व्यावसायिक धंधा नहीं बनने दिया जाएगा और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य व हितों की रक्षा के लिए नियमों को पूरी तरह लागू किया जाएगा।

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