SC का बड़ा फैसला: अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नहीं दे सकेगा ऐसा आदेश, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

The CSR Journal Magazine
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) की संवैधानिक शक्तियों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आयोग का कार्य शिकायतों की जांच करना, सुझाव देना और सरकार को सिफारिशें भेजना है। आयोग किसी अदालत की तरह बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता और न ही किसी विवाद का अंतिम निपटारा करने का अधिकार रखता है।

जांच के दौरान मिलती हैं सीमित शक्तियां

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत आयोग को जांच के दौरान कुछ सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां जरूर प्राप्त हैं। आयोग गवाहों को बुला सकता है, दस्तावेज मंगा सकता है और साक्ष्य दर्ज कर सकता है। हालांकि, इन अधिकारों का उद्देश्य केवल जांच प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। इन शक्तियों के आधार पर आयोग किसी पक्ष पर कानूनी रूप से लागू होने वाला आदेश जारी नहीं कर सकता।

NCSC की दलील कोर्ट ने नहीं मानी

सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से दलील दी गई कि संविधान में दिए गए “सुरक्षा” (Safeguards) शब्द का अर्थ कानून का पालन सुनिश्चित करना भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि आयोग की भूमिका सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों की निगरानी और सरकार को सुझाव देने तक सीमित है। उसे न्यायिक संस्था की तरह आदेश लागू कराने का अधिकार नहीं दिया गया है।

पदोन्नति विवाद से जुड़ा था मामला

यह फैसला मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के एक अनुसूचित जाति कर्मचारी माधवी के. चंदोरकर के पदोन्नति विवाद से जुड़े मामले में आया। कर्मचारी को आरक्षण नीति के तहत पदोन्नति मिली थी, लेकिन बाद में एक न्यायिक फैसले के बाद उन्हें पूर्व पद पर भेज दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की थी। आयोग ने पदोन्नति बहाल करने और बकाया वेतन देने का निर्देश दिया था, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने सही माना था।

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