पटना: खान सर को मिली जमानत, दोनों बॉडीगार्ड्स को भी कानूनी राहत

The CSR Journal Magazine
पटना की एक सिविल कोर्ट ने आज सोमवार को फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत देने का फैसला किया। यह मामला मुसल्लहपुर इलाके में दो कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। इस केस की सुनवाई पहले जज की अनुपस्थिति की वजह से टल गई थी। अब, जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत प्रदान की।

घटना की पृष्ठभूमि

यह मामला 2 जून को घटित हुआ, जब 15 से 20 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ (KGS) के परिसर में तोड़फोड़ कर दी थी। इस घटना में पत्थरबाजी भी की गई थी, जिसमें खान सर का कोचिंग संस्थान निशाने पर आया। इसके अगले दिन एक वायरल वीडियो में देखा गया कि खान सर के दो बॉडीगार्ड्स कथित तौर पर फायरिंग कर रहे हैं।

पुलिस की कार्रवाई

वीडियो सामने आने के बाद, पुलिस ने दोनों बॉडीगार्ड्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने यह भी बताया कि फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इसके बाद कदमकुआं पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई और दोनों गार्ड्स न्यायिक हिरासत में भेजे गए।

प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान का आरोप

खान सर ने आरोप लगाया था कि उनके कोचिंग संस्थान पर हमला एक प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के लोगों ने किया है। हालांकि, उस प्रतिद्वंद्वी संस्थान से जुड़े सदस्यों ने खान सर पर ही इस घटना का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है।

जांच की दिशा

गौरतलब है कि प्रतिद्वंद्वी संस्थान ने वायरल वीडियो का हवाला देते हुए कहा है कि यह घटना पहले से रची गई थी। हालांकि, खान सर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और मामले की जांच अभी भी जारी है। इस पूरे विवाद ने पटना में शिक्षा क्षेत्र को लेकर एक नई बहस को जन्म दिया है।

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