कार-बाइक वालों को झटका: कर्नाटक में बढ़ी PUC फीस, 15 अगस्त से लागू नए नियम

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कर्नाटक में कार-बाइक चलाने वालों की ढीली होगी जेब! PUC की फीस बढ़ी, 15 अगस्त से लागू हुए नए नियम

कर्नाटक सरकार ने राज्य में कार, बाइक और अन्य वाहन चलाने वालों को बड़ा झटका देते हुए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) की जांच फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रदूषण जांच की ये नई दरें 15 अगस्त 2026 से पूरे राज्य में लागू हो गई हैं। अब वाहन मालिकों को अपने वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

वाहन श्रेणी के अनुसार लागू हुईं नई दरें

कर्नाटक सरकार ने सभी श्रेणी के वाहनों (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी) के कंप्यूटरकृत प्रदूषण जांच केंद्रों के लिए दरों में संशोधन किया है।
दोपहिया वाहन (Two-Wheelers): बाइक और स्कूटर की प्रदूषण जांच फीस पहले 65 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 80 रुपये कर दिया गया है।
ऑटो रिक्शा (Auto-Rickshaws): थ्री-व्हीलर या ऑटो रिक्शा की फीस को 75 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये किया गया है।
पेट्रोल और गैस कारें (Four-Wheelers – Petrol/CNG/LPG): पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाली कारों की जांच फीस अब 115 रुपये से बढ़कर 150 रुपये हो गई है।
डीजल वाहन (Diesel Vehicles): डीजल से चलने वाली कारों और भारी वाहनों के लिए सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसकी फीस 160 रुपये से बढ़ाकर सीधे 200 रुपये कर दी गई है।

क्यों बढ़ानी पड़ी प्रदूषण जांच की फीस?

परिवहन आयुक्त और सड़क सुरक्षा आयुक्त के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने 13 अगस्त को यह आधिकारिक आदेश जारी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘कर्नाटक एमिशन टेस्टिंग सेंटर्स ओनर्स एसोसिएशन’ लंबे समय से फीस बढ़ाने की मांग कर रहा था। एसोसिएशन का तर्क था कि पिछले कुछ सालों में ईंधन की कीमतों, केंद्र के किराए, बिजली बिल, प्रदूषण जांच उपकरणों के रखरखाव की लागत और कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती परिचालन लागत के कारण मौजूदा दरों पर केंद्र चलाना घाटे का सौदा साबित हो रहा था, जिसके बाद सरकार ने जनहित और व्यापार संतुलन को देखते हुए फीस बढ़ाने का फैसला किया।

PUC न होने पर भारी जुर्माने का प्रावधान

यातायात नियमों के अनुसार, भारत में सड़कों पर चलने वाले प्रत्येक मोटर वाहन के पास एक वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यदि कर्नाटक में कोई वाहन बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के पकड़ा जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नए नियमों के बाद राज्य के परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान भी तेज करने के निर्देश दिए हैं ताकि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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