app-store-logo
play-store-logo
March 15, 2026

नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकते: HC ने संभल SP और DM को लगाई फटकार

The CSR Journal Magazine
उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल प्रशासन पर कड़ी टिप्पणियां करते हुए उन्हें उनकी ड्यूटी का अहसास कराया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने संभल के एसपी और डीएम को सख्त लहजे में कहा कि यदि वे कानून-व्यवस्था नहीं संभाल सकते, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर तबादला करवा लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह हर हालात में कानून का राज कायम रखे।

नमाजियों की संख्या पर विवाद

कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए स्पष्ट किया कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती। प्रशासन ने मस्जिद में केवल बीस नमाजियों को ही नमाज अदा करने की अनुमति दी थी, जिसे कोर्ट ने गलत ठहराया। यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन यह तय कर सकता है कि कितने लोग एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं। ऐसा करना संविधान के तहत अधिकारों का हनन है।

अधिकारियों की जिम्मेदारी

जजों की बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि अगर प्रशासन कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में असमर्थ है, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यही एक तरीका है, जिसमें जनता का विश्वास कायम रखा जा सकता है। यह बात गलत है कि एक धार्मिक स्थल पर लोगों की संख्या सीमित कर दी जाए।

रोजेदारों की संख्या बढ़ने की संभावना

कोर्ट में मुनाजिर खान ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि रमजान के महीने में बड़ी संख्या में रोजेदार नमाज अदा करने आते हैं। उनके अनुसार, यदि प्रशासन ऐसे फैसले लेता है, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने बताया कि इलाके में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जरूरत है। इस साल रमजान के दौरान कई लोग नमाज अदा करने के लिए एकत्रित होंगे।

16 मार्च को होगी अगली सुनवाई

हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में जो भी आदेश दिए जाएंगे, वे कानून और धर्म के अनुसार होंगे। संभल प्रशासन को इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करनी होगी। अदालत ने प्रशासन से यह भी कहा कि स्थिति को संभालने के लिए जल्द कदम उठाने चाहिए।
Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!
App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 
Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

Latest News

Popular Videos