इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP सरकार से पूछा कि बिना नोटिस धार्मिक स्थल सील करने का कानूनी अधिकार है या नहीं।

The CSR Journal Magazine
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा स्थल और मस्जिदों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या सरकार कानूनी रूप से बिना कोई नोटिस दिए और संपत्ति मालिकों को सुनवाई का मौका दिए बिना किसी भी धार्मिक स्थल को सील कर सकती है। यह सुनवाई 18 मार्च को हुई थी, जिसमें न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने यह अहम सवाल उठाया।

क्या है कानूनी आधार?

कोर्ट ने यूपी सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि वह किस कानूनी आधार पर पूजा स्थल को सील करती है। न्यायालय ने राज्य से पूछा, “क्या बिना पूर्व सूचना के या याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना पूजा स्थल को सील करने का कोई अधिकार है?” इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या किसी पूजा स्थल के परिसर में निर्माण कार्य के लिए मालिकों से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

मामला क्या है?

यह मामला मुजफ्फरनगर से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता अहसान अली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने एक मस्जिद को सील करने के फैसले को चुनौती दी है। अली के अनुसार, वह उस भूमि के कानूनी मालिक हैं, जिसे उन्होंने 2019 में एक विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिए खरीदा था। हाल ही में, अधिकारियों ने भूमि पर बनी मस्जिद को सील कर दिया, क्योंकि उसके चारों ओर सीमा बनाना शुरू किया गया था।

अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल

अधिकारियों ने इस कार्रवाई का आधार बताया कि निर्माण अवैध था और इसकी कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। याचिकाकर्ता के वकील जगदीश प्रसाद मिश्रा ने कहा कि उन्हें परिसर को सील करने से पहले कोई नोटिस या सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था। कोर्ट ने इसकी गंभीरता को देखते हुए राज्य से इस याचिका पर जवाब देने के लिए कहा।

हाईकोर्ट ने दी विशेष निर्देश

जवाब में न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य हलफनामे एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ विवरण प्रस्तुत करे। अगली सुनवाई की तारीख पर यह जानकारी न्यायालय के सामने पेश की जानी चाहिए। हाल ही में, उच्च न्यायालय में रोस्टर परिवर्तन के बाद, यह मामला 24 मार्च को न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, उस दिन मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।

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