SIR की ड्राफ्ट लिस्ट से कटे राघव चड्ढा का नाम, क्या जाएगी राज्यसभा सदस्यता?

The CSR Journal Magazine
पंजाब की SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम नहीं है। उनका नाम “Shifted” श्रेणी में रखा गया है। इस मामले में चड्ढा ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि उनका वोटर आईडी मोहाली में दर्ज है और वे पंजाब से ही राज्यसभा सांसद हैं। यह मामला इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि चड्ढा ने अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए थे। उनके साथ अन्य सांसदों ने भी AAP को छोड़कर BJP का दामन थामा था।

क्या किया गया बदलाव?

AAP ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में राघव चड्ढा का नाम बैकडेट में वोटर लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश की जा रही थी। जब चुनाव आयोग के सामने यह मामला आया, तो इस प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया गया। दरअसल, पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगभग 20.66 लाख नाम हटा दिए गए हैं, जो कि कुल वोटर्स का करीब 9.7% है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी यह ड्राफ्ट लिस्ट है, अंतिम मतदाता सूची नहीं है। चड्ढा के पास अपना नाम जुड़वाने के लिए दावा और आपत्ति की प्रक्रिया का रास्ता खुला है। पंजाब में इस प्रक्रिया की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2026 है।

क्या राज्यसभा सदस्यता पर असर पड़ेगा?

इस सवाल का उत्तर है नहीं। अगर किसी सांसद का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है, तो यह जरूरी नहीं कि वह सांसद भी खत्म हो जाएगा। भारत में राज्यसभा के लिए एक व्यक्ति का किसी संसद के मतदाता होना आवश्यक है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह उस राज्य की वोटर लिस्ट में दर्ज हो। 2003 के कानून संशोधन के बाद, यह बात स्पष्ट हो गई है कि अगर सांसद का नाम किसी अन्य राज्य की वोटर लिस्ट में है, तो भी उसकी सदस्यता खतरे में नहीं है।

संविधान की क्या कहता है?

संविधान के अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत तय की गई अयोग्यता की शर्तें भी वोटर लिस्ट में नाम न होने को शामिल नहीं करती हैं। राज्यसभा की सदस्यता केवल नाम कटने पर नहीं जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 102 में सांसद की अयोग्यता के कई आधार बताए गए हैं, जैसे लाभ का पद या दिवालिया होना, लेकिन इसमें वोटर लिस्ट का नाम होना अनिवार्य नहीं है।

क्या चड्ढा की सदस्यता बच सकती है?

चड्ढा की स्थिति कुछ अलग है। उनका नाम पंजाब की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटने के कारण उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म नहीं होती। इस मामले में तीन बातें समझनी चाहिए: उनका नाम अभी ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, जो कि अस्थायी है, और दूसरी बात यह है कि वे दावा एवं आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा, राज्यसभा सांसद के रूप में उनकी आवश्यक शर्त केवल किसी भी संसद के मतदाता होना है। इस प्रकार, उनका नाम राज्यसभा की सदस्यता के लिए भले ही पंजाब की लिस्ट से हटाया गया हो, उनकी सदस्यता में कोई अंतर नहीं आएगा।

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