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February 27, 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा, गिरफ्तारी पर रोक

The CSR Journal Magazine

अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करते हुए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत ने निर्देश दिया है कि निर्णय आने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को थोड़ी राहत मिली है। इस घटना के बाद, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना है। Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand gets interim relief as Allahabad High Court stays arrest.

गौर करने वाली बातें

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण का आरोप काफी गंभीर है। मामले में राज्य सरकार और शिकायतकर्ता ने जमानत का विरोध किया है। उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर बहस के दौरान, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकीलों ने उनकी जमानत का समर्थन किया।

यौन शोषण के आरोप और उनका प्रभाव

इस मामले में कुंभ और माघ मेले के दौरान यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। राज्य सरकार के वकील ने अदालत में एफआईआर पढ़ी, जिसमें आरोपों का विस्तृत विवरण दिया गया। इस कड़ी में कई पहलुओं पर विचार किया गया जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की छवि को प्रभावित कर सकते हैं।

अगली सुनवाई का इंतजार

अगली सुनवाई का इंतजार करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक एवं विरोधी दोनों ही इस मामले पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। अदालत द्वारा निर्णय देने में समय लगने के कारण सभी पक्षों में तनाव बढ़ता जा रहा है। कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहने की संभावना है।

खबर के दौरान चल रही हलचल

खबर अपडेट की जा रही है और इस मामले में नई जानकारी सामने आ सकती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर फैसला किसी भी समय आ सकता है, जिसका सभी को इंतजार है। इस मामले में हाईकोर्ट का निर्णय महत्वपूर्ण साबित होगा।

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