सोशल मीडिया की लत पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र से पूछा- रोकने की नीति बनाएगी सरकार?

The CSR Journal Magazine

महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दे केंद्र सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वह सोशल मीडिया के ‘लत लगाने वाले’ फीचर्स पर रोक लगाने के लिए कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है। इन फीचर्स में ‘इन्फाइनाइट स्क्रॉल’ और ‘ऑटोप्ले’ शामिल हैं, जो उपयोगकर्ताओं को अधिक समय तक अपने पास बंधे रखते हैं। जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने इस मामले में जनहित याचिका सुनने का फैसला किया है।

कोर्ट की गंभीरता से बढ़ी चिंता

अदालत ने कहा है कि इस जनहित याचिका में सोशल मीडिया यूजर्स को लंबे समय तक बनाए रखने और लत पैदा करने वाली डिज़ाइन सुविधाओं की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने की मांग की गई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह तीन सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई करेगी, जिससे पता चलेगा कि केंद्र सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाने जा रही है या नहीं।

केंद्र को मिलीं कड़ी निर्देश

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि इस मुद्दे पर उनके पास कोई विशेष निर्देश नहीं हैं। इस पर पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इसे गंभीरता से लेना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि सरकार अपनी नीति बनाने की प्रक्रिया को आरंभ करे और उन्हें इस बारे में जानकारी दे।

जनहित याचिका पर उठे सवाल

जब इस याचिका पर चर्चा हुई, तो कुछ वकीलों ने कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। उनका कहना था कि उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय पहले इसी तरह के मामलों पर सुनवाई करने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता विकास कथूरिया ने स्पष्ट किया कि मुद्दा केवल सामग्री नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के डिज़ाइन का है, जो यूजर्स को ‘इन्फाइनाइट स्क्रॉल’ और ‘ऑटोप्ले’ जैसी सुविधाओं के साथ जोड़ता है।

भारत में बढ़ती चिंता

याचिका में कहा गया है कि भारत में 18 से 24 वर्ष के युवा रोजाना औसतन 120 मिनट से अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। यह आंकड़ा इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। अधिवक्ताओं कार्तिका शर्मा, हर्षा साधवानी और सुभिका जोशी के माध्यम से दायर याचिका में बताया गया है कि लंबे समय तक सोशल मीडिया पर बिताया गया समय किशोरों में आत्महत्या और अवसाद से जुड़ा हुआ है।

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