पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर उम्रकैद और 25 लाख रुपये जुर्माने का नया कानून लागू

The CSR Journal Magazine
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अंततः जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि इस कानून के तहत गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाले व्यक्तियों को उम्रकैद और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इस विधेयक को 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

मुख्यमंत्री की खुशी

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मुद्दे पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि “श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ विधानसभा में पास हुए विधेयक पर माननीय राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यह कानून बन गया है।” उन्होंने इस महत्वपूर्ण कदम के लिए भगवान का आभार व्यक्त किया और संगत का धन्यवाद किया।

बेअदबी के खिलाफ कड़े प्रावधान

इस विधेयक के अनुसार, गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ किसी भी प्रकार की बेअदबी पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। वर्तमान कानून के तहत, यदि किसी व्यक्ति को बेअदबी का दोषी पाया जाता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा, जुर्माने की राशि 25 लाख रुपये तक हो सकती है। यह कानून गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

पिछले प्रयासों का संदर्भ

गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब में बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाने की यह तीसरी कोशिश है। पहले की सरकारों द्वारा पेश किए गए बिल विधानसभा से तो पास हो गए थे, लेकिन वे केंद्र में फंस गए थे और कानून नहीं बन पाए थे। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पेश किए गए मौजूदा विधेयक ने राज्य स्तर पर सभी प्रक्रियाओं कोA सफलतापूर्वक पार कर लिया।

नए प्रावधानों का असर

संशोधित विधेयक के अनुसार, बेअदबी के किसी भी कार्य के लिए कम से कम सात साल की कैद निर्धारित की गई है, जिसे बढ़ाकर 20 साल तक किया जा सकता है। साथ ही, 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि यह अपराध सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के इरादे से किया जाता है, तो सजा 10 साल तक बढ़ जाएगी। इससे सरकार की दृढ़ता का पता चलता है।

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