Delhi में ट्रैफिक नियम हुए सख्त, 45 दिन में निपटारा नहीं तो ऑटो-एक्शन

The CSR Journal Magazine
दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक चालानों के लिए नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब चालान का भुगतान तय समय सीमा में करना अनिवार्य होगा। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी रहेगी, जिससे सड़क सुरक्षा और अनुशासन में सुधार होगा। बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। भुगतान न करने की स्थिति में वाहन संबंधी सेवाएं रोकी जा सकती हैं और वाहन जब्त भी किया जा सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नई व्यवस्था की घोषणा की है, जिससे सड़क पर लापरवाही या नियमों की अनदेखी करने का कोई मौका नहीं मिलेगा।

नई व्यवस्था से सड़क सुरक्षा में सुधार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से संशोधित मोटर वाहन नियम जल्द लागू होंगे। चालान प्रक्रिया को अधिक सख्त और डिजिटल बनाना इस नियम का मुख्य उद्देश्य है। अगर कोई व्यक्ति एक साल में पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे गंभीर श्रेणी में गिना जाएगा और उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है।

चालान जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव

रेखा गुप्ता ने बताया कि चालान प्रणाली में पूरी तरह से आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। पुलिस अधिकारी चालान को कागज़ी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी कर सकेंगे। कैमरों और डिजिटल निगरानी प्रणालियों के जरिए चालान स्वत: तैयार किए जाएंगे। चालान काटने के तीन दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति को ऑनलाइन नोटिस और पंद्रह दिनों के भीतर भौतिक नोटिस भेजा जाएगा। सभी चालानों का रिकॉर्ड एक ऑनलाइन पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाएगा।

भुगतान या आपत्ति के लिए निर्धारित समयसीमा

मुख्यमंत्री ने बताया कि चालान जारी होने के बाद व्यक्ति को 45 दिन का समय मिलेगा—या तो चालान का भुगतान करने के लिए या फिर पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करने के लिए। 45 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई न होने पर चालान स्वीकार मान लिया जाएगा और इसके भुगतान की अनिवार्यता 30 दिनों के भीतर होगी। यदि आपत्ति खारिज कर दी जाती है, तो व्यक्ति को 30 दिनों में भुगतान करना होगा या चालान की राशि का 50% जमा कर मामला अदालत में ले जाना होगा।

समयसीमा पार होने पर सख्त कार्रवाई

सीएम ने कहा कि यदि चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो समय बीतने के बाद प्रतिदिन इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजे जाएंगे। इसके अलावा, चालान के लिए निर्धारित समयसीमा पूरी होने पर वाहन संबंधी सभी कार्यों—जैसे टैक्स भुगतान, लाइसेंस नवीनीकरण—को रोक दिया जाएगा। साथ ही, वाहन को ‘नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड’ के रूप में चिह्नित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।

नई प्रणाली का उद्देश्य

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नई प्रणाली डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेही तय करने वाली है। इस पहल से न केवल ट्रैफिक कानूनों का पालन मजबूत होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी आएगी। उन्होंने दिल्लीवासियों से अनुरोध किया कि वे नियमों का पालन करें और समय पर चालान का निपटारा करें।

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