महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मुंबई के जोगेश्वरी (पश्चिम) में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना आवश्यक लेबल वाले टॉयलेट साबुन का भारी स्टॉक जब्त किया है। विभाग ने जे. के. सोप बाजार पर छापा मारकर करीब 10.94 लाख रुपये कीमत का टॉयलेट साबुन जब्त किया। मामले में संबंधित कारोबारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
छापे में सामने आई बड़ी गड़बड़ी
FDA की बृहन्मुंबई टीम ने 14 जुलाई को जोगेश्वरी स्थित जे. के. सोप बाजार में निरीक्षण किया। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में ऐसा टॉयलेट साबुन मिला, जिसे बिना आवश्यक लेबल के बिक्री के लिए रखा गया था। अधिकारियों के अनुसार यह उत्पाद कॉस्मेटिक से जुड़े नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
साबुन पर नहीं थी जरूरी जानकारी
जांच में पाया गया कि जब्त किए गए साबुन पर बैच नंबर, उत्पादन तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि (Use Before), मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर तथा निर्माता का नाम और पता जैसी अनिवार्य जानकारी दर्ज नहीं थी। ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा की पुष्टि करना मुश्किल होता है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हो सकता है।
10.93 लाख रुपये का माल जब्त, जांच जारी
FDA ने कार्रवाई के दौरान 10,93,692 रुपये कीमत का टॉयलेट साबुन जब्त किया। साथ ही प्रयोगशाला जांच के लिए साबुन के दो नमूने भी लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आरोपी के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई
इस मामले में नबी उल्लाह को आरोपी बनाया गया है। FDA ने उनके खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
तुकाराम मुंढे ने दी सख्त चेतावनी
महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिना अनिवार्य लेबल वाले कॉस्मेटिक उत्पादों की बिक्री बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि ऐसे उत्पादों के स्रोत, गुणवत्ता और सुरक्षा की पुष्टि नहीं की जा सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वाले निर्माता, वितरक और विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। FDA ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे कोई भी कॉस्मेटिक या टॉयलेटरी उत्पाद खरीदने से पहले उस पर अंकित लेबल, निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट और निर्माता की जानकारी अवश्य जांचें।