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November 28, 2025

Ladki Bahin Yojana: पति के निधन के बाद भी आसानी से होगी eKYC, महाराष्ट्र सरकार ने बताया पूरा तरीका

The CSR Journal Magazine

Maharashtra Ladki Bahin Yojana EKYC Process for Widowed Women

महाराष्ट्र की लोकप्रिय Ladki Bahin Yojana महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। अब सरकार ने इस योजना के लिए e-KYC अनिवार्य कर दी है, ताकि लाभ सही महिलाओं तक पहुंचे और सिस्टम पारदर्शी बना रहे। लेकिन कई महिलाएं यह सवाल पूछ रही थीं कि जिनके पति का निधन हो चुका है, वे e-KYC कैसे करें? कुछ महिलाओं ने बताया कि सिस्टम में पति की जानकारी मांगी जा रही है, जबकि पति अब नहीं हैं। इस समस्या पर सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है।

सरकार का स्पष्ट जवाब, पति न हों तब भी e-KYC में कोई दिक्कत नहीं

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जिन महिलाओं के पति नहीं हैं, वे भी योजना के लिए Eligible हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे।
यदि लाभार्थी महिला—
विधवा है (पति का निधन),
या पिता भी नहीं हैं,
तो उन्हें नीचे दिए गए दस्तावेज जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करने होंगे—
मृत्यु प्रमाणपत्र (पति/पिता का),
या कोर्ट ऑर्डर (यदि आवश्यक हो)।
दस्तावेज मंजूर होते ही महिला की e-KYC वैध मान ली जाएगी, और उन्हें योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा।

e-KYC क्यों अनिवार्य की गई है?

सरकार के अनुसार, कई जगह गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने की शिकायतें मिली हैं। इसलिए e-KYC यह सुनिश्चित करेगी कि केवल पात्र महिलाएं ही लाभ लें, परिवार में सिर्फ एक विवाहित और एक अविवाहित महिला को ही राशि मिले, सरकारी कर्मचारियों के परिवार इसका दुरुपयोग न करें। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया महिलाओं को कोई परेशानी देने के लिए नहीं, बल्कि सही लाभार्थियों को सुविधा देने के लिए है।

कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित नहीं होगी – देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि विधवा या ऐसी महिलाएं जिनके परिवार में पुरुष सदस्य नहीं हैं, वे इस योजना की सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। इसलिए किसी भी Eligible महिला को लाभ में बाधा नहीं आने दी जाएगी। सरकार के मुताबिक, यदि कोई तकनीकी समस्या आए या दस्तावेज अपलोड करने में परेशानी हो, तो महिलाएं अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।
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