ऑनलाइन बिक रहा था अमोनियम नाइट्रेट, सरकार का बड़ा एक्शन, Dial4Trade पर 10 लाख का जुर्माना

The CSR Journal Magazine
इंटरनेट पर आम सामान की तरह खतरनाक और नियंत्रित विस्फोटक पदार्थ की बिक्री का मामला सामने आने के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने Dial4Trade Technologies Private Limited पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग, होस्टिंग और बिक्री की सुविधा से जुड़ा है। CCPA ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर इस नियंत्रित पदार्थ को बेचने के लिए जरूरी कानूनी सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे।

Dial4Trade penalty: जांच में मिलीं कई गंभीर कमियां

जांच के दौरान CCPA को पता चला कि अमोनियम नाइट्रेट की लिस्टिंग में विक्रेता के PESO लाइसेंस की जानकारी और उसका सत्यापन पर्याप्त रूप से नहीं किया गया था। खरीदार इस पदार्थ को खरीदने के लिए कानूनी रूप से योग्य है या नहीं, इसकी जांच की व्यवस्था भी नहीं मिली। इसके अलावा लेनदेन की पूरी जानकारी सुरक्षित रखने और उसे ट्रेस करने के लिए जरूरी व्यवस्था भी नहीं थी। CCPA ने यह भी पाया कि उत्पाद की लिस्टिंग के साथ धमाके और विस्फोट की तस्वीरें लगाई गई थीं। प्राधिकरण के मुताबिक ऐसी तस्वीरें उत्पाद के खतरनाक स्वरूप के बारे में चेतावनी देने के बजाय लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती थीं।

कंपनी ने कहा- हम सिर्फ B2B प्लेटफॉर्म हैं

Dial4Trade ने अपने बचाव में कहा कि वह एक B2B मार्केटप्लेस है और खुद किसी ग्राहक को उत्पाद नहीं बेचता। कंपनी के मुताबिक संबंधित लिस्टिंग एक थर्ड-पार्टी विक्रेता ने अपलोड की थी और प्लेटफॉर्म को इसकी पहले से जानकारी नहीं थी। कंपनी ने यह भी बताया कि मामला सामने आने के बाद संबंधित विक्रेता का अकाउंट ब्लॉक किया गया और अमोनियम नाइट्रेट की लिस्टिंग हटा दी गई। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर KYC, विक्रेता घोषणा और प्रतिबंधित उत्पादों की पहचान के लिए कई व्यवस्थाएं लागू करने की बात कही।

CCPA ने B2B वाला तर्क नहीं माना

Dial4Trade penalty: CCPA ने साफ कर दिया कि केवल खुद को B2B प्लेटफॉर्म बताने से कंपनी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। प्राधिकरण के मुताबिक डिजिटल मार्केटप्लेस पर सामान की लिस्टिंग और उसके जरिए बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म को भी जरूरी सावधानी बरतनी होगी। प्राधिकरण ने यह भी पाया कि संबंधित लिस्टिंग में छोटी मात्रा में भी खरीद की संभावना थी। ऐसे में केवल यह कहना पर्याप्त नहीं था कि प्लेटफॉर्म सिर्फ कारोबारियों के बीच लेनदेन कराने वाला माध्यम है। नियंत्रित और खतरनाक पदार्थ के मामले में विक्रेता और खरीदार दोनों की पात्रता की जांच जरूरी थी।

ऑनलाइन लिस्टिंग भी विज्ञापन के दायरे में

CCPA ने इस मामले में इंटरनेट पर मौजूद उत्पाद लिस्टिंग को भी विज्ञापन की व्यापक परिभाषा के तहत माना। प्राधिकरण के अनुसार जब किसी उत्पाद को इंटरनेट पर तस्वीर, विवरण और खरीद की सुविधा के साथ लोगों के सामने पेश किया जाता है, तो वह केवल सामान्य जानकारी नहीं रह जाती। अमोनियम नाइट्रेट जैसे नियंत्रित पदार्थ को जरूरी लाइसेंस और कानूनी पाबंदियों की जानकारी दिए बिना सामान्य उत्पाद की तरह दिखाना भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया।

15 दिन में देनी होगी अनुपालन रिपोर्ट

CCPA ने Dial4Trade को अमोनियम नाइट्रेट और Explosives Act, 1884 के तहत आने वाले अन्य विस्फोटक पदार्थों की लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन या बिक्री की सुविधा तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कंपनी को 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा और आदेश का पालन करने के बाद 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट CCPA को सौंपनी होगी।

सिर्फ Dial4Trade तक सीमित नहीं है मामला

यह कार्रवाई ऑनलाइन खतरनाक पदार्थों की बिक्री पर CCPA की बड़ी मुहिम का हिस्सा है। मई 2026 में प्राधिकरण ने कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट, PETN, गन पाउडर और पिक्रिक एसिड जैसे नियंत्रित पदार्थों की ऑनलाइन लिस्टिंग को लेकर कार्रवाई शुरू की थी। विक्रेताओं की जानकारी PESO के साथ भी साझा की गई थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक IndiaMART, Justdial, Sigma-Aldrich India, Exporters India, Ibuychemikals, Alpha Chemika और TradeIndia समेत सात अन्य प्लेटफॉर्म भी इस मामले में जांच के दायरे में हैं।

ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए साफ संदेश

इस कार्रवाई से साफ है कि ऑनलाइन मार्केटप्लेस सिर्फ यह कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि कोई उत्पाद थर्ड-पार्टी विक्रेता ने अपलोड किया था। खासकर खतरनाक और नियंत्रित पदार्थों के मामले में लाइसेंस की जांच, खरीदार की पात्रता, जरूरी चेतावनी और लेनदेन की निगरानी बेहद जरूरी है। Dial4Trade पर हुई कार्रवाई से दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए भी संदेश साफ है कि डिजिटल मार्केटप्लेस पर बिकने वाले उत्पादों की कानूनी स्थिति को लेकर कंपनियों को ज्यादा सतर्क रहना होगा।

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