जुहू इस्कॉन में खाद्य सुरक्षा पर FDA की बड़ी कार्रवाई, गोविंदा रेस्टोरेंट समेत तीन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित, निरीक्षण में कीटों का प्रकोप, जाम नालियां, खाद्य पदार्थों के उचित पृथक्करण में कमी
मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन परिसर में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को लेकर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने इस्कॉन के हरे कृष्णा लैंड परिसर में संचालित तीन खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें प्रसिद्ध गोविंदा रेस्टोरेंट भी शामिल है। FDA की यह कार्रवाई 3 सितंबर को किए गए निरीक्षण के बाद की गई और संबंधित निलंबन आदेश 7 सितंबर को जारी किए गए। FDA की जांच में इन प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े कई नियमों के उल्लंघन पाए गए। अधिकारियों ने कीटों की मौजूदगी, जाम नालियां, खाद्य एवं गैर-खाद्य सामग्री के उचित पृथक्करण की कमी, कच्चे और पके भोजन को अलग रखने में लापरवाही तथा भोजन और पीने के पानी की निर्धारित अवधि पर जांच नहीं होने जैसी कमियां दर्ज कीं।
3 सितंबर को हुई थी जांच
महाराष्ट्र FDA की टीम ने 3 सितंबर को जुहू स्थित इस्कॉन परिसर में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था। जांच का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की तैयारी, भंडारण, स्वच्छता, कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, कीट नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करना था। निरीक्षण के बाद तैयार रिपोर्ट और उपलब्ध कराए गए फोटो का परीक्षण किया गया। इसके आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करने का निर्णय लिया गया। रिपोर्टों के मुताबिक कार्रवाई इस्कॉन परिसर में संचालित रेस्टोरेंट और स्नैक आउटलेट्स पर हुई है। इस कार्रवाई को सामुदायिक रसोई पर कार्रवाई के रूप में नहीं बताया गया है।
गोविंदा रेस्टोरेंट में मिलीं कई गंभीर कमियां
इस्कॉन के लोकप्रिय गोविंदा रेस्टोरेंट में FDA अधिकारियों ने कई खाद्य सुरक्षा संबंधी कमियां दर्ज कीं। निरीक्षण के दौरान कीटों की मौजूदगी, जाम नालियां और कोल्ड-स्टोरेज क्षेत्र में पानी जमा होने की स्थिति सामने आई। इसके अलावा कच्चे और पके खाद्य पदार्थों के बीच पर्याप्त पृथक्करण नहीं पाया गया। खाद्य पदार्थों को इस तरह अलग रखना जरूरी होता है ताकि एक खाद्य सामग्री से दूसरी सामग्री में संक्रमण या दूषण का खतरा कम किया जा सके। FDA ने कच्चे, पके और अलग-अलग प्रकार के भोजन के पृथक्करण में भी कमियां दर्ज कीं।
भोजन और पानी की नियमित जांच के रिकॉर्ड नहीं
गोविंदा रेस्टोरेंट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कमी भोजन और पीने के पानी की निर्धारित अवधि पर जांच नहीं किए जाने की रही। FDA के अनुसार आवश्यक परीक्षणों से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा कच्चे माल की खरीद और उसे स्वीकृत स्रोतों से प्राप्त किए जाने से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं पाए गए। खाद्य कारोबार में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की गुणवत्ता और स्रोत का रिकॉर्ड खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
कर्मचारियों से जुड़े रिकॉर्ड में भी खामियां
FDA की जांच केवल रसोई और खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं थी। अधिकारियों ने खाद्य कर्मचारियों के चिकित्सकीय फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड की भी जांच की। रिपोर्टों के अनुसार कर्मचारियों से जुड़े कुछ आवश्यक दस्तावेज अधूरे या अनुपलब्ध मिले। खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर निगरानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके माध्यम से भी भोजन दूषित होने का खतरा हो सकता है।
दूसरी खाद्य इकाई में भी स्वच्छता संबंधी समस्याएं
इस्कॉन परिसर की एक अन्य खाद्य इकाई में भी FDA को कई कमियां मिलीं। अधिकारियों ने कीट नियंत्रण की अपर्याप्त व्यवस्था, खाद्य एवं गैर-खाद्य वस्तुओं को पर्याप्त रूप से अलग न रखना, कच्चे माल की जांच और भंडारण में कमियां तथा पानी की जांच से संबंधित रिकॉर्ड का अभाव दर्ज किया। भोजन की सफाई, भंडारण की उचित परिस्थितियों और आवश्यक दस्तावेजों को बनाए रखने में भी कमियां बताई गईं। इससे स्पष्ट है कि कार्रवाई किसी एक तकनीकी खामी के कारण नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कई स्तरों पर पाई गई कमियों के आधार पर की गई।
जाम नालियों और कीटों को लेकर गंभीर चिंता
एक अन्य इस्कॉन खाद्य प्रतिष्ठान में भी जाम नालियां, जमा खाद्य अवशेष और कीटों से जुड़े संकेत पाए गए। FDA ने रसोई क्षेत्र की सफाई, प्रकाश व्यवस्था, खाद्य परीक्षण, कच्चे माल की जांच और कर्मचारियों के रिकॉर्ड से संबंधित कमियों को भी चिह्नित किया। खाद्य प्रतिष्ठानों में नालियों का जाम होना विशेष रूप से चिंता का विषय माना जाता है, क्योंकि जमा पानी और खाद्य अवशेष कीटों तथा सूक्ष्मजीवों के लिए अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। इसलिए खाद्य तैयारी वाले क्षेत्रों में नियमित सफाई और उचित जल निकासी व्यवस्था आवश्यक है।
कार्रवाई तत्काल प्रभाव से
FDA ने तीनों खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए हैं। इसका मतलब है कि निलंबन की अवधि के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों को खाद्य कारोबार से जुड़ी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। यहां यह समझना जरूरी है कि लाइसेंस निलंबन और स्थायी लाइसेंस रद्द करना अलग-अलग नियामकीय कार्रवाइयां हैं। मौजूदा कार्रवाई निलंबन की है।
महाराष्ट्र में FDA का व्यापक अभियान
जुहू इस्कॉन पर हुई कार्रवाई को महाराष्ट्र FDA के व्यापक खाद्य सुरक्षा अभियान के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। हाल के दिनों में विभाग ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण तेज किया है। अन्य मामलों में भी रेस्टोरेंट, खाद्य आपूर्तिकर्ताओं, डेयरी और अन्य खाद्य कारोबारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभाग का जोर स्वच्छता, कीट नियंत्रण, खाद्य भंडारण, कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति और खाद्य सुरक्षा रिकॉर्ड के पालन पर है। महाराष्ट्र FDA राज्य में खाद्य सुरक्षा कानूनों को लागू करने वाली प्रमुख नियामक संस्था है और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उससे जुड़े नियमों और विनियमों के तहत खाद्य कारोबारों की निगरानी करता है।
धार्मिक परिसर में भोजन को लेकर भी जरूरी है सख्ती
इस्कॉन जैसे धार्मिक और सार्वजनिक परिसरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आगंतुक भोजन या प्रसाद का सेवन करते हैं। ऐसे स्थानों पर खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों तक भोजन पहुंच सकता है। महाराष्ट्र FDA ने हाल में धार्मिक, सामाजिक और अन्य बड़े आयोजनों में भोजन की सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया है। विभाग की BHOG पहल भी धार्मिक स्थलों पर खाद्य सुरक्षा और भोजन तैयार करने वाले कर्मचारियों को उचित स्वच्छता प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने पर केंद्रित है।
श्रद्धालुओं के लिए क्या मायने रखती है कार्रवाई?
इस कार्रवाई का सीधा उद्देश्य किसी धार्मिक गतिविधि को प्रभावित करना नहीं, बल्कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। उपलब्ध रिपोर्टों में भी कार्रवाई को इस्कॉन परिसर में संचालित रेस्टोरेंट और स्नैक प्रतिष्ठानों के खिलाफ बताया गया है। खाद्य कारोबार में साफ-सफाई, सुरक्षित भंडारण, कच्चे और पके भोजन को अलग रखना, पानी और भोजन की नियमित जांच तथा कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच जैसी व्यवस्थाएं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य महत्व रखती हैं।
IRCTC भी FDA की जद में
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मुंबई में IRCTC (भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम) से जुड़ी खाद्य इकाइयों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गंभीर स्वच्छता उल्लंघन पाए जाने पर कुर्ला स्थित एक मुख्य बेस किचन का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई आर.के. एसोसिएट्स एंड होटेलियर्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में की गई, जो ट्रेनों में यात्रियों के भोजन की आपूर्ति करता है। FDA के औचक निरीक्षण में इस रसोई घर में कचरे के डिब्बों के पास खाना पकाने, जंग लगे बर्तनों का उपयोग, दीवारों और फर्श पर टूट-फूट, कॉकरोच का आतंक और कर्मचारियों के पास अनिवार्य मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र न होने जैसे गंभीर सुरक्षा जोखिम पाए गए। इस व्यापक स्वच्छता अभियान के तहत FDA ने मुंबई और ठाणे क्षेत्र में IRCTC से जुड़े चार अन्य फूड प्लाजा और बेस किचन को भी सुधार नोटिस जारी किए हैं। दूसरी ओर, IRCTC (पश्चिम क्षेत्र) ने इन कमियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कुर्ला बेस किचन में सुरक्षा मानकों के अनुसार सुधार कार्य पूरे कर लिए गए हैं और अन्य स्थानों पर भी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। यह कार्रवाई राज्यव्यापी खाद्य सुरक्षा अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत हाल ही में मुंबई के कई अन्य बड़े और प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट्स के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा पर बढ़ी निगरानी का स्पष्ट संदेश
जुहू के इस्कॉन परिसर में तीन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस का निलंबन मुंबई में खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर प्रशासन की बढ़ती सख्ती का संकेत है। कीटों का प्रकोप, जाम नालियां, पानी जमा होना, खाद्य पदार्थों का अपर्याप्त पृथक्करण और भोजन-पानी की जांच से जुड़े रिकॉर्ड में कमियां ऐसी खामियां हैं जिन्हें खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में गंभीरता से लिया जाता है। अब संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए चुनौती इन कमियों को दूर कर नियामकीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की होगी। वहीं FDA की कार्रवाई से मुंबई के अन्य रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों को भी यह संदेश गया है कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की अनदेखी पर लाइसेंस निलंबन जैसी कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
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