घर पर बच्चे का जन्म अब होगा दंडनीय, विजय सरकार ला रही नया नियम

The CSR Journal Magazine
तमिलनाडु में विजय सरकार ने महिलाओं के सुरक्षित प्रसव को लेकर एक नया नियम लाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री के.जी. अरुणराज ने विधानसभा में बताया कि घर पर बच्चे के जन्म को दंडनीय अपराध बनाया जाएगा। यह कदम नए तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट के अंतर्गत लिया गया है, जो लगभग 87 साल पुराना है। मंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है।

घर पर डिलीवरी का प्रचलन

हालांकि, घर पर बच्चे को जन्म देना वर्तमान में भारत में कानूनी रूप से अपराध नहीं है। कई परिवार इसे अपनी सुविधानुसार चुनते हैं। नए नियम के लागू होने के बाद घर पर डिलीवरी कराने वालों को सजा का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य रूप से घटित घटनाओं के कारण सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है।

हालिया मौत का मामला

कोयंबटूर जिले में घर पर डिलीवरी कराने के बाद एक महिला की मौत के कारण यह मुद्दा आजकल चर्चा में है। उथुकुली की रहने वाली शशिकला ने अपने दूसरे बच्चे को घर पर जन्म दिया था और फिर 4 दिन बाद एक निजी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने घर पर डिलीवरी के खतरों को उजागर किया है और मंत्री ने इसे सख्त नियम लाने की आवश्यकता के रूप में देखा है।

नया एक्ट और संशोधन

स्वास्थ्य सचिव दराज अहमद ने बताया कि नया पब्लिक हेल्थ एक्ट जल्द लाया जाएगा। इसके साथ ही, घर पर डिलीवरी से संबंधित एक विशेष संशोधन भी पेश किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके।

पब्लिक हेल्थ एक्ट का महत्व

महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके बच्चों की सुरक्षित डिलीवरी के लिए नए नियम महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यह नया कानून आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सरकार के इस कदम को नए हेल्थ चैलेंजेस के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है।

समाज पर प्रभाव

अगर यह कानून प्रभावी होता है, तो इससे समाज में घर पर डिलीवरी कराने की प्रथा में बदलाव आ सकता है। यह कदम निश्चित रूप से सुरक्षित प्रसव की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। सुरक्षा को प्राथमिकता देने से जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने कहा है कि वे जल्द ही कानून लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके साथ ही, स्वास्थ विभाग में इसके प्रभाव को समझने के लिए विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। इस नए नियम के आने से महिला और बच्चा दोनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए एक नई दिशा मिलेगी।

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