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February 27, 2026

Mumbai Airport पर नमाज की अनुमति नहीं, सरकार ने बताई वजहें, विकल्प भी दिया

The CSR Journal Magazine
मुंबई एयरपोर्ट पर टैक्सी चालकों की नमाज़ अदा करने की मांग को सुरक्षा कारणों से खारिज कर दिया गया है। राज्य सरकार व MMRDA ने एयरपोर्ट के बाहर नमाज पढ़ने की अनुमति देने से मना कर दिया। हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट ने इस पर वैकल्पिक स्थान खोजने का निर्देश दिया है। लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चालकों को पास की मस्जिदों में जाने की सलाह दी गई है।

समाजवादी पार्टी और एमआईएम की मांग

इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और एमआईएम ने नमाज पढ़ने की मांग की थी, जबकि बीजेपी ने इसका शुरू से ही विरोध किया है। विधानसभा में इसको लेकर जमकर बहस भी देखने को मिली थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एमएमआरडीए से जवाब मांगा। एमएमआरडीए का कहना है कि एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है।

सुरक्षा की चिंता सबसे पहले

मुंबई हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि छत्रपती शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा कारणों से बाहर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार और MMRDA को निर्देश दिया कि वे एयरपोर्ट परिसर के भीतर वैकल्पिक स्थान ढूंढें, ताकि रमजान के समय चालक और यात्री नमाज अदा कर सकें।

मानवता का ध्यान

कोर्ट ने इस मसले पर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए याचिकाकर्ता की मांग पर चर्चा करने का सुझाव दिया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने अदालत को बताया कि यह क्षेत्र हाई-सिक्योरिटी जोन है, जहां संभावित खतरे की आशंका बनी रहती है।

नमाजियों की संख्या चिंता का विषय

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्रतिदिन पांच वक्त की नमाज अदा करने वाले लोगों की संख्या 1500 से 2000 होती है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्र होना पुलिस के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना कठिन कर देता है।

वैकल्पिक मस्जिदों का सुझाव

अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम नानकानी ने बताया कि प्रस्तावित स्थान के नजदीक तीन मस्जिदें हैं। इनमें से एक मस्जिद लगभग एक किलोमीटर दूर है, जबकि दूसरी 1.3 किलोमीटर और तीसरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है।

अस्थायी अनुमति पर विचार

खंडपीठ ने सुझाव दिया कि सुरक्षा से समझौता किए बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था संभव हो सकेगी या नहीं, इसका पता लगाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल रमजान के दौरान अस्थायी अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। बावजूद इसके, सरकारी वकील ने कहा कि चालकों के पास अपनी कैब हैं और वे पास की मस्जिदों में जाकर नमाज़ अदा कर सकते हैं।
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