महाराष्ट्र में डांस बारों पर संकट: ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस का लूपहोल बंद

The CSR Journal Magazine

ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस पर डांस बार चलाने वालों पर महाराष्ट्र में नया संकट

महाराष्ट्र सरकार ने ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस की आड़ में चल रहे अवैध डांस बारों पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए विधानसभा में एक कड़ा संशोधन विधेयक पेश किया है। इस नए नियम के लागू होने से पुलिस कानून के तहत मिलने वाले ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस का दुरुपयोग बंद हो जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले बारों पर ताला लगना तय माना जा रहा है।

सरकार की सख्ती, डांस बारों पर लगेगा ताला

महाराष्ट्र में डांस बारों का कारोबार अब संकट में पड़ सकता है। हाल ही में राज्य सरकार ने एक नया विधेयक पेश किया है, जिसके तहत होटल, बार और रेस्तरां में ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूज़िक के लिए मिलने वाला लाइसेंस अब पुलिस कानून के तहत नहीं, बल्कि 2016 के डांस बार कानून के अनुसार मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस विषय में बताया कि कुछ व्यवसायी कानून की खामियों का फायदा उठाकर डांस बार चला रहे हैं।

क्या होगा नए बिल का असर?

अगर यह बिल कानून बन जाता है, तो केवल ऑर्केस्ट्रा का लाइसेंस लेकर डांस बार नहीं चलाया जा सकेगा। इसके लिए सभी बार और होटल को 2016 के डांस बार कानून के सख्त नियमों का पालन करना होगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य कानून का गलत इस्तेमाल रोकना और डांस बारों पर नियंत्रण ज्यादा सख्त करना है।

नियमों में बदलाव और सरकार की सख्ती

राज्य सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि कई बार संचालक ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस (लाइव म्यूजिक) की आड़ में छुपकर अवैध रूप से नृत्य प्रदर्शन (डांस बार) का आयोजन कर रहे थे। ऐसा करके वे साल 2016 के कड़े डांस बार विरोधी कानून के प्रावधानों से बच निकलते थे। इस लूपहोल (कानूनी खामी) को बंद करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं।
नया संशोधन विधेयक: गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने विधानसभा में “महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र अश्लील नृत्य प्रतिबंध और महिला गरिमा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2026” पेश किया है।
लाइसेंस का नया अधिकार: अब होटल, रेस्तरां या बार रूम में लाइव म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा की अनुमति महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत नहीं मिलेगी। इसके बजाय इन्हें 2016 के डांस बार कानून के कड़े दायरे में लाया जाएगा।
लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को सूचित किया है कि नियमों का बार-बार (3-4 बार) उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने के लिए विधि एवं न्याय विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।
सीसीटीवी और सख्त निगरानी: कार्रवाई के दौरान यह भी मांग उठी है कि बार में होने वाले प्रदर्शनों की CCTV रिकॉर्डिंग अनिवार्य की जाए।

हालिया कार्रवाई का असर

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 11 ऑर्केस्ट्रा बार के लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिए हैं। यह बड़ी कार्रवाई ताड़देव, अंधेरी और घाटकोपर जैसे इलाकों में रात के समय की गई छापेमारी के बाद हुई है, जहां तय सीमा से अधिक महिला कलाकार और गुप्त तहखाने पाए गए थे।

कानून की क्या है स्थिति?

महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 33 में पुलिस अधिकारियों को लोगों के मनोरंजन के लिए संगीत, डांस और अन्य कार्यक्रमों के लिए लाइसेंस देने का अधिकार है। इस अधिकार का गलत फायदा उठाते हुए कई बार और होटल अब तक लाइव म्यूज़िक या ऑर्केस्ट्रा का लाइसेंस लेकर डांस गतिविधियां चला रहे थे। लेकिन नए बिल के आने के बाद यह सब बदलने वाला है।

क्यों आई है यह जरूरत?

राज्य सरकार का कहना है कि कुछ स्थानों ने डांस परफॉर्मेंस पर लगी पाबंदियों से बचने के लिए लाइव म्यूज़िक परफॉर्मेंस के लाइसेंस का प्रयोग किया है। इस समस्या को हल करने के लिए नए विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि ऑर्केस्ट्रा को 2016 के एक्ट के दायरे में लाया जाए।

नया बिल: सुरक्षा की दृष्टि से होगा फायदेमंद

2016 के डांस बार कानून के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कई प्रावधान हैं, जिनका पालन अब सभी बार और होटल के लिए अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार इस कदम से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

बदलती पृष्ठभूमि में नया कानून

हालांकि, यह विधेयक अभी विधानसभा से पारित होना बाकी है। अगर यह पास हो जाता है, तो महाराष्ट्र में डांस बार चलाने वाले लोगों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उपभोक्ताओं के मनोरंजन के तरीके भी बदल सकते हैं।

सख्त नियमों का स्वागत

राज्य सरकार के इस कदम का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि इससे कानून का पालन करने वाले व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। अब देखना यह होगा कि नए कानून का कार्यान्वयन कितनी तेजी से होता है और इसका प्रभाव समाज पर किस प्रकार पड़ता है।

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