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February 13, 2026

क्रिस्टल ब्रेसलेट का ‘चमत्कार’ बना मुसीबत: Social Media Reel से कोर्ट तक पहुंचा मामला, कोटा के 2 काउंसलर फंसे इन्फ्लुएंसर के जाल में

The CSR Journal Magazine
सोशल मीडिया पर रील बनाकर गुस्सा कंट्रोल करने, ओवरथिंकिंग खत्म करने और अमीर बनने के दावे करने वाले एक्टर-इन्फ्लुएंसर पारस तोमर अब कानूनी संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। कोटा के दो काउंसलरों ने उनके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला भ्रामक विज्ञापन, झूठे दावे और मानसिक शोषण से जुड़ा है, जिसमें अब कोर्ट ने पारस को नोटिस जारी कर 23 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है।

 रील से भरोसा, भरोसे से ब्रेसलेट तक

पूरा मामला सोशल मीडिया से शुरू हुआ। कोटा निवासी काउंसलर पृथ्वीराज सिंह ने अक्टूबर 2025 में पारस तोमर का एक विज्ञापन देखा, जिसमें ‘एंग्जायटी फ्री ब्रेसलेट’ को मानसिक शांति का समाधान बताया गया था। दावा किया गया कि इसे पहनने से ओवरथिंकिंग खत्म होगी, गुस्सा कंट्रोल होगा, पैनिक अटैक कम होंगे और मानसिक संतुलन बनेगा।
इन आकर्षक दावों से प्रभावित होकर पृथ्वीराज ने 729 रुपए में ऑनलाइन यह क्रिस्टल ब्रेसलेट मंगवाया। उन्होंने करीब दो महीने तक इसका इस्तेमाल किया, लेकिन न तो मानसिक तनाव कम हुआ और न ही गुस्से या बेचैनी में कोई फर्क पड़ा। जब उन्होंने ग्राहक सेवा से संपर्क करने की कोशिश की, तो वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

 ‘अमीर बनने’ का सपना बना कर्ज का कारण

दूसरा मामला कोटा के ही काउंसलर रजत से जुड़ा है। उन्होंने पारस तोमर के सोशल मीडिया अकाउंट पर ‘रिच-रिच कॉम्बो ब्रेसलेट’ का विज्ञापन देखा, जिसमें यह दावा किया गया था कि इसे पहनने से पैसा आकर्षित होगा, व्यक्ति अमीर बनेगा और बुरी नजर से सुरक्षा मिलेगी।
इन दावों से प्रभावित होकर रजत ने 11 अक्टूबर 2025 को 680 रुपए देकर यह ब्रेसलेट मंगवाया। लेकिन कुछ समय बाद भी न तो आर्थिक स्थिति सुधरी और न ही मानसिक एकाग्रता में कोई बदलाव आया। उल्टा, इन दावों पर भरोसा करके उन्होंने लोन ले लिया, जिसे वह चुका नहीं पाए। इससे उन्हें मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान झेलना पड़ा।

 कानूनी नोटिस से कोर्ट तक का सफर

पीड़ितों ने वकील सुजीत स्वामी से संपर्क किया, जिसके बाद 4 नवंबर 2025 को पारस तोमर को कानूनी नोटिस भेजा गया। नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद 30 नवंबर 2025 को कोटा जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में परिवाद दायर किया गया।
परिवाद में स्पष्ट रूप से कहा गया कि ऐसे क्रिस्टल ब्रेसलेट किसी भी क्लिनिकल ट्रायल, मेडिकल रिसर्च या चिकित्सकीय मान्यता से प्रमाणित नहीं हैं। इसके बावजूद इन्हें मानसिक रोगों के इलाज, गुस्सा नियंत्रण और धन आकर्षण जैसे गंभीर दावों के साथ प्रचारित किया गया, जो उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है।

 कोर्ट का सख्त रुख, नोटिस जारी

11 फरवरी 2026 को जिला उपभोक्ता आयोग कोटा बेंच के अध्यक्ष अनुराग गौतम और सदस्य सरनाम सिंह ने इस मामले में पारस तोमर के खिलाफ नोटिस जारी किया। आयोग ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापन का मामला माना है।
इसके साथ ही Nature Touch Nutrition के Founder & CEO अंकुर भाटी को भी नोटिस भेजा गया है। पारस को 23 मार्च 2026 को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।

रील्स के चमत्कारी दावों से कोर्ट तक

पारस तोमर एक सोशल मीडिया एक्टर और इन्फ्लुएंसर हैं, जो इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रील्स और वीडियो के जरिए लोकप्रिय हुए। वह खुद को मेंटल हेल्थ मोटिवेटर, लाइफ कोच और हीलिंग प्रमोटर के रूप में प्रस्तुत करते हैं और क्रिस्टल ब्रेसलेट्स के प्रचार के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। पारस तोमर अपने प्रचार में दावा करते हैं कि इन ब्रेसलेट्स को पहनने से गुस्सा कंट्रोल होता है, ओवरथिंकिंग कम होती है, एंग्जायटी दूर होती है, पैसा आकर्षित होता है और व्यक्ति अमीर बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। उन्होंने ‘Anxiety Free Bracelet’ और ‘Rich-Rich Combo Bracelet’ जैसे उत्पादों को मानसिक इलाज, धन आकर्षण और हीलिंग टूल के रूप में प्रमोट किया।
हालांकि इन उत्पादों पर यह आरोप लगा कि ये किसी भी मेडिकल या क्लिनिकल प्रमाण से सिद्ध नहीं हैं, फिर भी इन्हें चमत्कारी समाधान बताकर बेचा गया, जिससे उपभोक्ताओं को भ्रामक दावों के जरिए गुमराह किया गया। इसी वजह से कोटा के दो काउंसलरों ने पारस तोमर के खिलाफ उपभोक्ता कोर्ट में केस दर्ज कराया, जो अब कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है।
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