Maharashtra PUC Charges Increased: महाराष्ट्र में PUC जांच महंगी, दोपहिया से डीजल वाहनों तक बढ़े शुल्क; नए दर लागू करने के निर्देश

The CSR Journal Magazine
महाराष्ट्र में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में वाहनों के वायु प्रदूषण की जांच और Pollution Under Control (PUC) Certificate जारी कराने का शुल्क बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त कार्यालय ने 17 अगस्त 2026 को जारी परिपत्रक के जरिए संशोधित दरों को मंजूरी दी है। नई दरों के तहत दोपहिया वाहनों से लेकर डीजल वाहनों तक PUC जांच के लिए अब पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा।

किस वाहन के लिए कितना देना होगा?

Maharashtra PUC Charges Increased: परिवहन विभाग के मुताबिक दोपहिया वाहनों की PUC जांच का शुल्क अब 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है। पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया वाहनों के लिए शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये किया गया है। वहीं पेट्रोल, CNG और LPG पर चलने वाले वाहनों के PUC जांच शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। इन वाहनों के लिए अब 140 रुपये देने होंगे, जबकि पहले शुल्क 125 रुपये था। डीजल से चलने वाले वाहनों का शुल्क 150 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया गया है।

PUC केंद्र संचालकों की मांग के बाद फैसला

परिवहन विभाग के इस फैसले की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र स्टेट PUC सेंटर ओनर्स एसोसिएशन की ओर से शुल्क बढ़ाने की मांग थी। एसोसिएशन ने मार्च 2025 में परिवहन विभाग को पत्र देकर PUC प्रमाणपत्र की मौजूदा दरों में बढ़ोतरी की मांग की थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने तीन सदस्यीय समिति गठित कर दूसरे राज्यों में लागू PUC शुल्क का अध्ययन कराया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य राज्यों की दरों का अध्ययन कर सिफारिशें दीं। परिवहन विभाग ने इसके आधार पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तेज हुई प्रक्रिया

इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट के समक्ष भी याचिका दाखिल की गई थी। 4 मई 2026 को अदालत ने परिवहन विभाग को PUC केंद्र संचालकों के निवेदन पर विचार कर आदेश मिलने के चार महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद शासन ने राज्य में मोटर वाहनों की वायु प्रदूषण जांच के शुल्क में संशोधन को मंजूरी दी।

 Maharashtra PUC Charges Increased: मनमानी वसूली पर होगी नजर

परिवहन आयुक्त कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी PUC केंद्रों पर संशोधित शुल्क की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए। जनता को भी विभिन्न प्रचार माध्यमों से नई दरों की जानकारी देने को कहा गया है। इसके साथ ही PUC केंद्र संचालकों को निर्धारित शुल्क से अधिक रकम वसूलने की अनुमति नहीं होगी। परिवहन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि केंद्रों पर संशोधित दरों के मुताबिक शुल्क लिया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच की जाए। ज्यादा शुल्क वसूलने की शिकायतों पर भी विभाग की नजर रहेगी।

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