DGCA की नई गाइडलाइन: VVIP ट्रेवल वाले एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स के लिए सुरक्षा कड़े नियम

The CSR Journal Magazine
भारतीय विमानन नियामक DGCA ने VVIP यात्रा करने वाले एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये दिशा-निर्देश विशेष रूप से मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यपालों के लिए गैर-निर्धारित विमान और हेलिकॉप्टर ऑपरेटरों पर लागू होंगे। यह फैसला जनवरी में हुए एक गंभीर विमान हादसे के बाद लिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की सहित चार लोगों की जान गई थी। यह घटना 28 जनवरी 2026 को पुणे के बारामती एयरपोर्ट के पास हुई थी।

हादसों की समीक्षा का नतीजा

DGCA के अनुसार, पिछले हादसों और घटनाओं का विश्लेषण बताते हैं कि वीवीआईपी उड़ानों में नियमों के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ रही थीं। विशेषकर चुनाव के समय हवाई पट्टियों और अस्थायी हेलिपैड्स पर संचालन के दौरान सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी थी। इसलिए, DGCA ने सभी संबंधित पक्षों से सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन करने का आग्रह किया है।

सख्त संचालन प्रक्रिया का पालन अनिवार्य

नए गाइडलाइन में सुरक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। समूहों और संचालन दिशाओं का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया है। इसमें हेलिपैड और एयरस्ट्रिप की सही जांच की आवश्यकता भी शामिल है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह की कमी हवाई यात्रा के दौरान जानलेवा न बने।

पायलट की जिम्मेदारियों में बदलाव

गाइडलाइन के तहत पायलटों की जिम्मेदारियों को भी बढ़ाया गया है। अब पायलट को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है और उन्हें किसी भी दबाव में उड़ान भरने से मना किया गया है। चुनावी दौर में उड़ानों के दौरान विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है, जिससे थकान और जोखिम को कम किया जा सके।

एयर ट्रैफिक कंट्रोल का समन्वय महत्वपूर्ण

DGCA ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC), सुरक्षा एजेंसियों और ऑपरेटरों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया है। हर उड़ान की निगरानी उचित तरीके से सुनिश्चित करने की बात की गई है। सुरक्षा के लिए सभी एजेंसियों का साथ मिलकर काम करना आवश्यक है, ताकि वीवीआईपी उड़ानों में कोई भी चूक न हो।

हादसे की FIR का असर

इस बीच, महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे के प्रकरण में बेंगलुरु में एक जीरो FIR दर्ज की गई है। यह FIR डिप्टी सीएम अजित पवार के भतीजे रोहित पवार की शिकायत पर आधारित है। उन्होंने इस हादसे को आपराधिक साजिश बताया है और FIR में पांच मुख्य आरोप लगाए हैं। इस घटनाक्रम से DGCA के दिशा-निर्देशों की महत्ता और बढ़ गई है।

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